DEO या BEO नहीं कर सकता शिक्षकों का स्थानांतरण, ट्रांसफर आदेश निरस्त

बिलासपुर। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए DEO द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि DEO या BEO को ट्रांसफर या अटैचमेंट करने का अधिकार नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार बस्तर क्षेत्र के शिक्षक दयानाथ कश्यप, चंद्रशेखर पांडे, दयाराम बघेल, मिरी राम देवांगन बस्तर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ हैं। उन्होंने अपने अटैचमेंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर सभी शिक्षकों ने अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार बाजपेयी के माध्यम से डबल बेंच में अपील की थी।
DEO ने एक आदेश जारी कर इन सभी शिक्षकों को 14 एवं 15 मार्च 2024 को मूल स्थान से स्थानान्तरण कर अन्य जगहों पर अटैच कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता शिक्षकों ने जिला शिक्षा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर द्वेषवश कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उनको ऐसा आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर कलेक्टर द्वारा उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। साथ ही यह कार्रवाई चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान की गई, इसलिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेना जरूरी था। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर शिक्षकों को स्थानांतरित पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच में रिट अपील की गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बाजपेयी ने कहा कि सिंगल बेंच ने जारी आदेश की ग़लत व्याख्या की है। अपीलकर्ताओं का तबादले की आड़ में अटैचमेंट किया जा रहा है। साथ ही स्थानांतरण या अटैच करने का अधिकार डीईओ या बीईओ को नहीं है। कोर्ट के नोटिस पर डीईओ ने भी शपथपत्र के साथ जानकारी दी कि अपीलार्थी शिक्षकों ने स्थानांतरित जगह पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने DEO के आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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