हाईकोर्ट से स्थगन हटते ही डीन ने डॉ बीपी सिंह को किया कार्यमुक्त, ट्रांसफर आदेश पर स्टे लेकर तीन साल से जमे हुए थे

बिलासपुर। हाईकोर्ट से स्थगन हटते ही सिम्स के डीन ने डॉ बीपी सिंह को किया कार्यमुक्त कर दिया है। तीन साल पहले उनका ट्रांसफर जगदलपुर मेडिकल कालेज किया गया था लेकिन आदेश पर स्टे लेकर पिछले तीन साल से जमे हुए थे।

छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दिनांक 18.10.2021 को डॉ भानु प्रताप सिंह का स्थानांतरण स्व श्री बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डीमरापाल जगदलपुर में संचालक सह प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग के पद पर किया गया था। लेकिन डॉ भानु प्रताप सिंह इस स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दिया था। न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अंतरिम राहत के रूप में स्थानांतरण आदेश पर स्थगन प्राप्त कर लिया था। इसके बाद 20/10/2021 को न्यायालय के स्थगन आदेश के परिपालन में डॉ भानु प्रताप सिंह के आवेदन पर पुनः सिम्स में कार्यभार ग्रहण के अनुमति दी गयी थी। लगभग तीन साल बाद 24.06.2024 को हाईकोर्ट ने स्थानांतरण पर दिए स्थगन आदेश को हटाते हुए प्रकरण निराकृत कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डॉ भानु प्रताप सिंह, संचालक सह प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग को छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश दिनक 18.10.2021 के अनुपालन में 18.07.2024 अपरान्ह, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS) बिलासपुर से कार्यमुक्त कर दिया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है की वे अपनी उपस्थिति स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डीमरापाल जगदलपुर में अपनी उपस्थिति दें।

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