बिलासपुर। संयुक्त संचालक शिक्षा ने लंबे समय से नदारद एक शिक्षक एलबी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। एक शिक्षक एलबी की स्वैच्छिक सेवानिवृति को मंजूर कर ली गई है। दो शिक्षक एलबी के संबंध में डीईओ से प्राप्त रिपोर्ट अपूर्ण होने के कारण फिर से जांच कर तथ्य पूर्ण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। साथ ही मेडिकल बोर्ड से स्वस्थता प्रमाण पत्र 16 अगस्त तक मंगाया है। इसके बाद उन मामलों में निर्णय लिया जाएगा।
संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक एलबी श्रीमती रेणुका राय की सेवा समाप्त कर दी गई है। उनकी पदस्थापना शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटियारी विकासखंड बिल्हा में थी। वे 6 जून 2016 से लगातार अनुपस्थित चल रही हैं। डीईओ कार्यालय और संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग नोटिस जारी कर अपनी अनुपस्थिति का कारण बताने के लिए निर्धारित तिथि पर शिक्षिका को बुलाया गया था। लेकिन वे दोनों ही बार उपस्थित नहीं हुई और न ही किसी माध्यम से नोटिस का जवाब दिया। इसलिए शासन के वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। संयुक्त संचालक ने एक और शिक्षिका एलबी श्रीमती केकती कौशिक की स्वैच्छिक सेवानिवृति आवेदन भी मंजूर कर ली है। बिल्हा ब्लॉक के महमंद मिडिल स्कूल में वह पदस्थ थीं। 30 सितंबर 2022 से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की गई है। संयुक्त संचालक शिक्षा ने शिक्षक एलबी दिव्यनारायण रात्रे के संबंध में डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा है। डीईओ कार्यालय ने रात्रे को वर्ष 2016 से गैर हाजिर माना है। जबकि श्री रात्रे का कहना है कि वे अगस्त 2019 से चिकित्सा अवकाश पर थे। बीईओ मस्तुरी से उन्होंने अवकाश ली थी। स्वस्थ होने पर वे दिसंबर 2021 में उपस्थित भी हुए। उनकी अनुपस्थिति के संबंध में विरोधाभास की स्थिति निर्मित होने पर इसे पुनः जांच के लिए डीईओ कार्यालय को भेजा गया है। इसी प्रकार सीपत मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक श्याम सुंदर तिवारी लगभग दो साल से अनुपस्थित हैं। संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा उन्हें जवाब देने के लिए 15 जुलाई 2024 को बुलाया गया था। वे उपस्थित नहीं हुए। सीपत सेजेस स्कूल के प्राचार्य ने इस बारे में बताया है कि श्री तिवारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने डीईओ को पत्र लिखकर श्री तिवारी की जिला मेडिकल बोर्ड से जांच करा कर रिपोर्ट देने को कहा है ताकि मामले में निर्णय लिया जा सके। दोनों प्रकरणों में संयुक्त संचालक ने 16 अगस्त तक डीईओ से रिपोर्ट मांगी है।
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