GST का ज्वाइंट कमिश्नर सस्पेंड, व्यापारी को धमकाने, प्रताड़ित करने और रिश्वत मांगने का लगा आरोप

रायपुर। एक कोचिंग संस्थान चलाने व्यापारी को प्रताड़ित करने के आरोप में GST कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर किया गया है।

जानकारी के अनुसार GST कमिश्नर ने व्यापारी से न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि मानसिक प्रताड़ना देते हुए धमकाया और रिश्वत की मांग की। जब मामले की शिकायत वित्त मंत्री ओपी चौधरी से की गई तो उन्होंने मामले की जांच कराई। शिकायत सही पाए जाने के बाद वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राज्य जीएसटी बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 के संयुक्त आयुक्त दीपक गिरी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री गिरी का मुख्यालय स्टेट कमिश्नर रायपुर रहेगा। जानकारी के अनुसार, बिलासपुर के एक एक कोचिंग संस्थान चलाने वाले व्यवसायी ने संयुक्त आयुक्त दीपक गिरी के खिलाफ अभद्र व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, धमकाने और रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्‍काल प्रभाव से गिरी को निलंबित करने का आदेश जारी करा दिया है। इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साफ किया है कि विभागीय अधिकारियों को राजस्व वृद्धि की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके लिए व्यवसायियों को प्रताड़ित या परेशान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसी शिकायत को उन्होंने गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है की भविष्य में भी इस प्रकार शिकायत मिलती है तो कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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