बिलासपुर। तालाब को पाटकर खेत बनाने वाले किसान पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने निर्देश पर SDM ने न केवल 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है बल्कि तालाब को मूल स्वरूप में लौटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने पिछले माह नगर निगम क्षेत्र के तालाबों की जांच करने के लिए SDM पीयूष तिवारी को जिम्मेदारी दी थी। कलेक्टर के निर्देश पर जांच कराने पर यह बात सामने आयी कि ग्राम कोनी खसरा नंबर 126 रकबा 0.299 हेक्टेयर की तालाब को पाटकर खेत बना लिया गया है। यह जमीन वर्तमान में हजारी प्रसाद पिता रामप्रसाद के नाम पर दर्ज है। जमीन मिसल के कालम 4 में ‘पानी के ऊपर ‘ मद में दर्ज है और वाजिबुल अर्ज के कालम 2 में ‘तालाब ‘ दर्ज है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार तालाब और पानी के ऊपर मद की जमीन का स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह सामूहिक निस्तार की जमीन होती है, इसका उल्लंघन लोकहित को बाधित करता है। एसडीएम ने तहसीलदार से जाँच कर स्पष्ट प्रतिवेदन मांगा था। जांच में तहसीलदार की रिपोर्ट आने के बाद जानकारी मिली कि अनावेदक व्यासनारायण पाण्डेय पिता रामचरण तथा सुरेंद्र पाण्डेय पिता रामलाल के द्वारा तालाब को पाट कर खेत बनाया गया है। SDM ने भू राजस्व संहिता की धारा 242 के तहत मामला दर्ज करते हुए ब्यास नारायण पांडेय और सरेंद्र पांडेय से जवाब तलब किया गया तो दोनों ने स्वीकार किया कि तालाब की जमीन को पाट कर खेत बनाया है। बाकी जवाब संतोषप्रद नही होने के कारण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 242, 253 के तहत अनावेदकों पर 25000रु का जुर्माना अधिरोपित किया और तालाब को उसके मूल स्वरूप में लाने का आदेश दिया गया है। साथ ही अपने आदेश में SDM ने यह स्पष्ट किया है कि 7 दिन के भीतर तालाब को उसके मूल स्वरूप में नहीं लाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर के निर्देश पर SDM और उनकी टीम के इस कार्यवाही से प्राकृतिक जल स्त्रोत का पुनः स्थापन सुनिश्चित होगा। साथ ही प्राकृतिक स्थानों को पाटकर खेती या प्लॉटिंग करने वालों को यह संदेश भी जाएगा कि कलेक्टर का प्रशासनिक डंडा उन पर कभी भी चल सकता है।
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