ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए जारी किया गाइड लाइन : ड्रेस जरूरी, नशे की हालत में ड्राइविंग करते पाए गए तो होगी सख्त कार्रवाई

बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस बिलासपुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में नियमित रूप से जिले में सरल, सुगम, सुव्यस्थित और सुरक्षित आवागमन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक एवं समाधान कारक प्रयास किये जा रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है।
इसी कड़ी में 15 जुलाई 2025 को यातायात कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे ने ऑटो चालकों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद 15 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसका ऑटो चालकों को पालन करना जरूरी है।

1- पुरे शहर में ऑटो चालक ड्राईविंग लायसेंस की शर्तों का पालन करेंगे।
2- आटो चालक चौक चौराहों में बेतरतीब ढंग से ऑटो खड़ा नहीं करेंगे। गाड़ी व्यवस्थित तरीके से पार्किक करेंगे ताकि आवागमन बाधित न हो।
3- इस संबंध में सभी ऑटो चालकों की एक सामुहिक बैठक स्थानीय पुलिस मैदान में सुबह 10ः00 बजे पुलिस लाईन मैदान में 20 जुलाई 2025 को होगी। बैठक में सभी ऑटो चालकों को आना जरूरी है।
4- आटो चालकों के नशे की हालत में वाहन चलाने की शिकायत पर न सिर्फ एमपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी बल्कि अन्य मामलों में भी अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।
5- सभी आटों वाहन चालक निर्धारत वर्दी नेम प्लेट के साथ धारण करेंगे।
6- सभी आटो चालक वाहन प्रपत्र एवं ड्राईविंग लायसेंस साथ रखेंगे।
7- समय-समय पर यातायात पुलिस केवल आटो चालकों के लिए नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की जॉच की जावेगीं।
8- आटो में हार्न एवं इन्डीकेटर चालू हालत में रखना जरूरी है।
9- स्कूली बच्चों के परिवहन के दौरान आटो में सुरक्षा घेरा सेफ्टी बार, सुरक्षा मापदण्ड़ों का पालन करना अनिवार्य है।
10- स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले आटो चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
11- आटो के बैक साईड के विन्डों पर कोई विज्ञापन आदि न लगायें। यह विन्डों पारदर्शी होना जरूरी है ताकि पीछे से आ रहें वाहन एवं यातायात को स्पष्ट रूप से देखा जा सके।
12- ऐसे आटो चालकों पर सूत्रों, से जानकारी ली जा रही है, कि कोई भी आटो चालक नशी की हालत में वाहन न चलायें, यदि कोई भी आटो चालक नशे की हालत में सवारी परिवहन करते पाया जाता है, तो संबंधित के विरूध्द उचित वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
13- कई आटो चालक ड्रग्स के भी आदि देखें गयें है, इन पर नियंत्रण किया जावेगा।
14- जो भी आटो चालक निर्देश के बाद भी नशे की हालत में वाहन चलाते पाया गया उसकी सदस्यता आटो संघ से समाप्त कर दी जावेगी।
15- सभी आटो चालकों के लिये आटो संघ से परिचय पत्र जारी किया जावेगा। जिसको धारण करना अनिवार्य होगा।
16- स्कूली बच्चे परिवहन करने वाले आटो चालक संबंधित स्कूल में अपना आधार, परिचय पत्र एवं पता तथा मोबाईल नम्बर वाहन क्रमांक सहित जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
उक्त महत्वपूर्ण बैठक में ऑटो संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य जिला आटो संघ बिलासपुर पेट्रोल ऑटो संघ के सचिव, जेराड वेन हाल्टेन, सह सचिव जितेन्द्र खण्डे, कोषाध्यक्ष- ताम्रध्वज साहू, व्यवस्थापक मनोज गुप्ता, भीषम डाहिरे, जेवियर अन्थोनी सदस्य बीरसिंह सहित अन्य ऑटो चालक बहुतायत में उपस्थित थे

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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