बिलासपुर। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68 – F के तहत एक बड़ी कार्यवाही की है। इस कार्रवाई में आरोपी अजय चक्रवर्ती द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज कर दिया गया है।
आरोपी अजय चक्रवर्ती के विरुद्ध बिलासपुर और जबलपुर में NDPS एक्ट की कई धाराओं के तहत गंभीर अपराध दर्ज हैं। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि को वैध दिखाने के लिए आरोपी ने अपनी पत्नी एवं एक परिचित महिला के नाम पर जमीन खरीदी और मकान का निर्माण कराया था। यह कार्रवाई 2021 में आरोपी अजय चक्रवर्ती के विरुद्ध तोरवा थाने में दर्ज NDPS एक्ट के एक प्रकरण की वित्तीय जांच करने के बाद की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने मामले की पुनः जांच करने के निर्देश दिए थे।
फ्रीज की गई संपत्तियों की अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹1.20 करोड़ है। यह संपत्तियाँ आवासपारा सिरगिट्टी एवं टिकरापारा, जिला बिलासपुर में स्थित हैं। सम्पूर्ण कार्रवाई के बाद संपत्ति को SAFEMA न्यायालय को भेजा गया है। इस कार्यवाही में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया। उनके इस सराहनीय योगदान पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। बिलासपुर जिले में अब तक कुल 6 प्रकरणों में 17 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की गई हैं। जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये है।
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