पूर्व IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा फिर जाएंगे जेल, नान घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का आया खतरनाक आदेश

रायपुर। नान घोटाले में पूर्व IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनो की अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है। साथ हो खा है कि आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो इसके बाद हो उन्हें जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी। नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में हुए 36000 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच ने दोनों की अग्रिम जमानत अजी खारिज कर दी है। आवेदन की सुनवाई जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा के डबल बेंच में चल रही है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों अधिकारियों को पहले गिरफ्तारी हो। इसके बाद दोनों पहले दो हफ्ते ईडी की कस्टडी में रहे फिर दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उनको जमानत मिल सकेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले में ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद नान घोटाले में ईडी दोनों अफसरों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए जल्द ही रिमांड पर लेगी। आपको बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट से आलोक शुक्ला और शराब घोटाले में जेल भेजे गए अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत मिली थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस समय अनिल टुटेजा को शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजा गया है।
शराब घोटाले की सभी याचिकाएं खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में पेश की गई कई याचिकाओ को खारिज कर दी है। इनमें आबकारी घोटाले के 6 अफसरों पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेने के आदेश शामिल थे लेकिन, अब उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें गिरफ्तारी जैसे कदम उठाने पर रोक थी।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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