रायपुर। नान घोटाले के मुख्य आरोपी और रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला ने रायपुर के ED कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मामले में अन्य आरोपी अनिल टुटेजा अभी जेल है। इन दोनों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनो की जमानत निरस्त कर दी थी। इसके बाद से ही श्री शुक्ला को गिरफ्तारी का डर सताने लगा था।
छत्तीसगढ़ के बहु चर्चित नान घोटाला मामले में मुख्य आरोपी रिटायर्ड आलोक शुक्ला ने शुक्रवार को रायपुर स्थित ED के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। डॉ शुक्ला आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने ED को इसकी सूचना दे दी है।
आलोक शुक्ला इसके पहले गुरुवार को भी सरेंडर करने कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन कोर्ट ने सरेंडर कराने से इनकार कर दिया। क्योंकि शुक्ला के पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है इसलिए सरेंडर नहीं करा सकते हैं। इसके बाद आलोक शुक्ला वापस लौट गए थे।
बचाव पक्ष के वकील ने स्थानीय मीडिया से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह ED कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, जब ऑर्डर आ जाएगा तो आप ऑर्डर के साथ आइए। आपको बता दे दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की जमानत निरस्त करते हुए 2 हफ्ते कस्टोडियल और ज्यूडिशियल रिमांड में रहने के बाद हो जमानत देने के आदेश दिए थे।
दरअसल नान घोटाला केस में रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन ED ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ED ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले में जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया था। हमारी जांच अभी पूरी नहीं हुई है।
इसके बाद जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने ED की कस्टडी के लिए आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों आरोपियों को पहले 2 हफ्ते ED की हिरासत और उसके बाद 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी।
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