कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को भेजा जेल, किसान से 43 लाख की ठगी करने का है आरोप

जांजगीर। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जांजगीर ने कांग्रेस विधायक को जेल भेज दिया है। विधायक के ऊपर किसान से 42 लाख 78 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है। यह ठगी उन्होंने सहकारी बैंक का मैनेजर रहते हुए किया था।

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते हुए उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 42.78 लाख रुपये का लोन निकाला है। जिसके कारण किसान कर्जदार हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस को चालान पेश करने और निचली अदालत के आदेश से पहले किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट के आदेश के तहत पुलिस के लिए चालान पेश करना अनिवार्य था। शुक्रवार को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में चालान पेश करने का निर्णय लिया और विधायक को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया। नोटिस के बाद विधायक कोर्ट में उपस्थित हुए, जहां उनकी मौजूदगी में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने चार्जशीट का अध्ययन किया और गंभीर धाराओं को देखते हुए विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिए। इसके बाद विधायक की ओर से जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विधायक को लेकर जिला अस्पताल गई जहां डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। मेडिकल जांच में सब कुछ सामान्य पाए जाने के बाद पुलिस उन्हें खोखरा जिला जेल लेकर गई और जेल दाखिल कर दिया।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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