बिलासपुर। सरकण्डा पुलिस ने आज ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने शासकीय घास भूमि को अपना बताकर तीन लोगों को बेच दिया है। इसके लिए आरोपी ने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और लाखों रुपए की ठगी कर ली।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मोह. आजम खान पिता स्व. असलम खान उम्र 47 वर्ष निवासी विकास नगर कुसमुण्डा जिला कोरबा ने 26.05.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम खमतराई प.ह.नं. 17/25 खसरा नं. 559/1/थ/6 में से रकबा 1500 वर्गफिट को नदीम अहमद के माध्यम से विश्वनाथ राय से 1875000/-रू. में वर्ष 2022 में क्रय किया था। जिसका पंजीयन बाद भूमि का नामांतरण कराने के लिए आवेदन देने पर तहसील कार्यालय से उक्त भूमि को छोटे बड़े झाड़ का जंगल के मध्य में शासकीय भूमि बताया। साथ ही यह भी बताया गया कि कलेक्टर की अनुमति के बिना इस जमीन की खरीदी बिक्री नहीं हो सकता। यह कहते हुए नामंतरण निरस्त कर दिया। इस प्रकार नदीम अहमद उक्त शासकीय भूमि का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने साथी श्रेयांश कौशिक, विश्वनाथ राय के साथ मिलकर रकम लेकर धोखाधड़ी किया है। इसी प्रकार कौशिल्या थवाईत पति चन्द्रशेखर थवाईत निवासी गीतांजली सिटी फेस 2 थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर की एवं संजय कुमार जायसवाल निवासी रामनगर चिंगराजपारा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर क्रमश अप.क्र. 759/25, अप.क्र. 760/25 एवं अप.क्र. 867/25 कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की विवेचना दौरान आरोपी नदीम अहमद, श्रेयांश कौशिक एवं विश्वनाथ राय का पतासाजी किया जा रहा था। आज दिनांक 21.01.2026 को सूचना मिला कि आरोपी नदीम अहमद अपने सकुनत पर आया हुआ है। सूचना के संबंध में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। इसके बाद अति0 पुलिस अधीक्षक (एसीसीयू) बिलासपुर अनुज कुमार, सी.एस.पी. सिविल लाईन/सरकंडा निमितेश सिंह के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. प्रदीप आर्य के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी नदीम अहमद को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया। जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
00 नाम आरोपी :-
नदीम अहमद पिता वसीम अहमद उम्र 33 वर्ष निवासी टिकरापारा पुराना हाई कोर्ट के पीछे, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
थाना – सरकंडा, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
अप. क्र.- 759/2025 धारा – 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि
अप. क्र.- 760/2025 धारा – 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि
अप. क्र.- 867/2025 धारा – 420, 34 भादवि
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