प्रशिक्षु IPS पर लगे 1 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप, CBI कोर्ट ने DGP से मांगी रिपोर्ट, 11 अगस्त को होगी सुनवाई

रायपुर। प्रदेश के एक ट्रेनी IPS पर एक करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ट्रेनी IPS राहुल बंसल अभी अंबिकापुर में CSP के पद पर है। हरियाणा के रहने वाले शिकायतकर्ता ने CBI कोर्ट दिल्ली में परिवाद दायर किया है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को व्हाट्सऐप चैट और ऑडियो क्लीप भी सौंपा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा निवासी आकाश कुमार पर ठगी का केस दर्ज है। इस केस की जांच के दौरान अंबिकापुर CSP राहुल बंसल ने दबाव बनाकर एक करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। शिकायतकर्ता का कहना है कि रिश्वत की रकम हवाला के माध्यम से ली गई। साइबर सेल के ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि 8 जून 2026 को CBI निदेशक को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और FIR दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने CBI की स्पेशल कोर्ट में धारा 175(3) के तहत परिवाद दायर किया। परिवाद में ट्रेनी IPS राहुल बंसल, ASI प्रवीण कुमार राठौर, आरक्षक अंशुल शर्मा और CBI को पक्षकार बनाया गया है। शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 308 और 351 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत के साथ शपथ-पत्र, व्हाट्सऐप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में पेश की गई हैं।
CBI स्पेशल कोर्ट के जज सुधांशु कौशिक ने मामले में CBI, राहुल बंसल, ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को नोटिस जारी किया। सभी पक्षों ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में जवाब पेश किया है। कोर्ट ने 17 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के DGP को भी नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी थी। DGP की ओर से पेश अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने यह अनुरोध खारिज कर 22 जुलाई 2026 तक पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। बाद में 4 अगस्त 2026 को कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होगी।
शिकायत में दावा किया गया है कि रिश्वत अंबिकापुर के साइबर रेंज थाने में दर्ज एक ठगी के मामले की जांच के दौरान मांगी गई थी। शिकायत के अनुसार, सदर रोड निवासी रवि मोहन गोस्वामी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रवि ने बताया था कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उससे 20 लाख 15 हजार रुपए की ठगी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता से मनी ट्रेड 365 और स्काई ट्रेड नाम के ऐप डाउनलोड कराए गए। इसके बाद ठगों के बताए 17-18 अलग-अलग बैंक खातों में 84 किश्तों के माध्यम से कुल 20.15 लाख रुपए जमा कराए गए।
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि इसी ठगी के मामले की जांच के दौरान आरोपियों को बचाने और कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए एक करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई। हालांकि मामले की सुनवाई CBI स्पेशल कोर्ट में जारी है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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