रायपुर। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को CBI ने ओमान से पकड़कर भारत ले आया है। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उसे पेश किया गया। कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई उसे 4 नवंबर तक रायपुर की विशेष अदालत में पेश करेगी। अब इस मामले कई पुलिस अधिकारियों के भी फंसने की संभावना है। क्योंकि प्रोटेक्शन मनी उनमें बंटती थी।
महादेव ऐप के जरिए चलाए जा रहे अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमुख सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ओमान से भारत ले आई है। सीबीआई ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर चंद्राकर के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी की, इसके बाद सीबीआई की एक विशेष टीम उसे लेकर भारत पहुंची। जल्द ही उसे रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौरभ चंद्राकर CBI के दो मामलों में आरोपी है। जिनमें आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक मामले में भी अभियोजन शिकायत दाखिल की जा चुकी है। प्रत्यर्पण के बाद आरोपी की मेडिकल जांच कराई जाएगी और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे रायपुर ले जाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच में सामने आया कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट में से एक था और इसे भारत के बाहर से चलाया जा रहा था। जांच के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, कार्ड गेम और दूसरे आयोजनों पर अवैध सट्टा लगाया जाता था। इसके लिए भारत के अलग-अलग हिस्सों में ‘पैनल’ और ‘ब्रांच’ का नेटवर्क बनाया गया था। इन पैनल के जरिए लोगों को जोड़ा जाता था और उनसे सट्टे की रकम जमा कराई जाती थी।
सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि अवैध सट्टेबाजी से मिली रकम को बड़ी संख्या में बैंक खातों के जरिए घुमाया जाता था। कई लेनदेन के बाद रकम को हवाला के जरिए विदेश भेजा जाता था। जांच में यह भी पता चला कि इस रकम का एक हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर संरक्षण राशि के रूप में दिया जाता था। ताकि सट्टेबाजी का नेटवर्क बिना रुकावट चलता रहे। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के साथ भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं तथा छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इन आरोप पत्रों में सौरभ चंद्राकर को प्रमुख आरोपियों में शामिल किया गया है। ईडी ने भारत और विदेशों में उसकी कई संपत्तियां भी अटैच की हैं।
सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उसे ओमान पुलिस ने ढूंढकर हिरासत में लिया था। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने ओमान को औपचारिक प्रत्यर्पण प्रस्ताव भेजे। इसमें आरोपी के खिलाफ जुटाए गए सबूत भी शामिल किए गए थे। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों और इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के साथ कॉर्डिनेशन किया गया।ओमान के संबंधित अधिकारियों के सहयोग से प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रत्यर्पण मंजूर होने के बाद सीबीआई की टीम मस्कट पहुंची और सौरभ चंद्राकर को भारत लेकर आई. सीबीआई ने ओमान सरकार और रॉयल ओमान पुलिस के सहयोग के लिए आभार जताया है।
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