बिलासपुर। स्टेट बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल को जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। इसके पहले हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल को जिला न्यायालय बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने चंदेल के ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उनके अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। बतादें की हाईकोर्ट के निलंबित अधिवक्ता संतोष पांडेय ने स्टेट बार के पूर्व चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल, सचिव अमित वर्मा और अन्य के ऊपर अपनी बहाली के नाम पर पैसे उगाही करने का आरोप लगाते हुए चकरभाठा थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। संतोष पांडेय ने अपने आरोप में कहा है कि किसी के द्वारा उनके खिलाफ स्टेट बार मे शिकायत की थीं। शिकायत को आधार बनाकर उसे निलंबित कर दिया गया। इधर निलबंन से बहाली के नाम पर पैसों की मांग की है। जिसका उसने ऑडियो रिकार्ड कर लिया। इधर चंदेल ने भी संतोष पांडेय द्वारा षड्यंत्र कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लागते हुए संतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। कुछ दिनों पहले चंदेल ने अपने ऊपर हुए एफआईआर को निरस्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाया गया था। जिसमे सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंदेल को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद चंदेल ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका पेश किया। चंदेल के अधिवक्ता रवि पांडेय और शौकत अली ने तर्क प्रस्तुत कर बताया कि चंदेल का कार्यकाल 2 फरवरी को समाप्त हो गया था। ऑडियो रिकार्डिंग में चंदेल ने कही भी पैसे की डिमांड नही की। निलंबित अधिवक्ता को अपने कार्यकाल समाप्त होने के कारण सचिव के पास जाने ही कहा है। पूरे मामले की सुनवाई में न्यायालय ने चंदेल के ऊपर लड़े आरोप को निराधार पाते हुए चंदेल की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है।
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