अस्पतालों में भर्ती के नियम को किया जाय शिथिल, छजका नेता ने प्रशासन से की मांग

बिलासपुर। करोना काल मे मरीजों को हो रही एक दिक्कत से जनता कांग्रेस ने प्रशासन को चिट्ठी लिखके अवगत करवाया है, जिसमे निजी एवं सरकारी अस्पतालों में भर्ती के पूर्व पॉजिटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए आंशिक संशोधन करने या अस्पतालों मे टेस्ट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रांत तिवारी ने पत्र के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हूए बताया की विश्व में व्याप्त कोविड-19 आपदा से सबसे अधिक रूप में भारत और भारत में सबसे सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में संक्रमित लोगों की पहचान हो रही है। हमारे जिले बिलासपुर में भी आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसमें घर पर आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की संख्या 80% से अधिक देखी जा रही है। सरकार द्वारा भी समान्य लक्षण पे घरो मे आईसोलेट होने एवं जरुरत पडने पर ही अस्पताल आने कहा है। किंतु जब स्थिति बिगड़ने पर (आक्सीजन लेवल समान्य से कम 90 से नीचे) आने पर उन 80% से अधिक संक्रमित लोगों को परिजन निजी या सरकारी अस्पताल में गंभीर हालत में लेकर पहुंचते हैं तो वहां शासन द्वारा जारी एक अनिवार्य गाइडलाइन के कारण सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण मरीजो को भर्ती करने मे अस्पताल अपनी असमर्थता जाहिर कर जिनके पास रेपोर्ट नही होती उन मरीजों को वापस भेज रहे हैं। जिससे हमने अब तक कई जाने गवां दी हैं।वह अनिवार्य नियम है “कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट” जमा करने की अनिवार्यता।

विक्रांत ने कहा की विगत कई दिनों से इसकी दिक्कतों से परिजन हमे अवगत करा रहे थे जिसपर हम कुछ दिनो से स्वयं अस्पताल पहुँच के स्थिति सम्हलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये ज्ञात हुआ की 2 से 3 घंटे तक गंभीर हालत में आए मरीज को सिर्फ इसलिए भटकना पड़ता है क्योंकि उसके पास पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं होती और वह होम आइसोलेशन से अस्पताल आया हुआ मरीज रहता है। कल एक 7 साल की बच्ची जो अपने माँ- बाप को लेकर एक निजी अस्पताल पहुँची थी उसे इस अनिवार्य नियम के कारण 3 घण्टे तक अम्बुलेंस मे अपने माँ पिता जी को ताड़पते छोड अस्पताल मे मिन्नत करते देखना हृदय विदारक था। टेस्ट की रेपोर्ट देने के उपरांत उस परिवार को भर्ती किया गया। अमूमन हर निजि एवं सरकारी अस्पताल मे यह समस्या सामने आ रही है। CIMS प्रबंधन का व्यवहार इसके प्रति सबसे अधिक निराशाजनक है, वहाँ मरीज की गिरती पल्स के बाद भी बिना रेपोर्ट ओक्सिजन तक नही दिया जाता जबकी तथाकथित “isolatation बैड” नामक झूठी व्यव्स्था का वहां होना बताया गया है। जिससे भी पुर्व मे कई जाने जा चुकी हैं। वहाँ हो रहे टेस्ट की रेपोर्ट व्यक्ति के मरणोपरांत 3 से 4 दिन बाद दी जाती है।विक्रांत ने कहा, क्योंकि इस बीमारी में एक-एक क्षण बहुत ही कीमती और किसी की जान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अतः प्रशासन से आग्रह है की शासन द्वारा जारी इस अनिवार्य नियम को कुछ हद तक शिथिल करते हुए मरीजों के परिजनों से लिखित में अंडरटेकिंग लेते हुए मरीजों को तत्काल उपचार हेतु भर्ती करने का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करने का कष्ट करें, या समस्त निजि एवं सरकारी अस्पतालो को “ऑन स्पॉट” टेस्ट की व्यवस्था करवाने आदेशित करें, ताकि किसी नियम की बाध्यता से किसी व्यक्ति की सांसे ना टूटे और परिवार बर्बाद होने से बच जायें। इस नियम से उत्पन्न गंभीर परेशानी से संक्रमित परिवारों को निजात दिलाएं ताकि लगातार बढ़ रही मृत्यु दर को रोकने हम एक पहल कर सकें आशा है कि आप इस विषय को तत्काल संज्ञान में लेते हुए सार्थक कदम उठाकर बिलासपुर जिलावासियों की जान को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। जोगी कांग्रेस ने इन सुझावों का एक आग्रह पत्र शासन को भेजा और इसे तत्काल संज्ञान मे लेकर लोगो की जान बचाने का आग्रह किया, जिसपे SDM बिलासपुर ने शीघ्र ही उचित निर्णय लेने का अश्वासन दिया है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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