बिलासपुर। कलेक्टर ने जिले के उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने का निर्देश कृषि विभाग को दिया है। जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर कृषि केन्द्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
कृषि विभाग के उप-संचालक शशांक शिन्दे द्वारा जानकारी दी गई है कि जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी दल के प्रभारी सहायक संचालक अनिल कौशिक, उर्वरक निरीक्षक के.एन.साहू. एवं आर.एस. गौतम द्वारा 13 अगस्त को बेलतरा क्षेत्र के ग्राम लखराम विकासखण्ड बिल्हा के मेमर्स हरिओम कृषि केन्द्र, मेमर्स कृष्णा कृषि केन्द्र एवं मेमर्स आर्या कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया गया। इसमें मेमर्स हरिओम कृषि केन्द्र एवं मेमर्स कृष्णा कृषि केन्द्र द्वारा विक्रय दर संबंधी बोर्ड प्रदर्शित नहीं करना पाया गया। इसके अलावा पंजी संधारण में अनियमितता पाई गई। उपरोक्त संस्थानों में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35 (1)ए एवं 35(बी) के उल्लंघन पाया गया।
इसके अतिरिक्त पॉज मशीन में उर्वरक का इंद्राज एवं भौतिक रूप से उर्वरक में भिन्नता पाई गई। इनके द्वारा मासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से नहीं भेजा गया है। साथ ही गोदाम में उर्वरकों का विहित रूप से भण्डारण और रखरखाव नहीं किया गया है।
इन अनियमितताओं के कारण मेमर्स हरिओम कृषि केन्द्र तथा मेमर्स कृष्णा कृषि केन्द्र पर कार्रवाई करते हुए 21 दिन के लिये प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आवश्यक अभिलेख सहित तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अन्यथा प्रतिष्ठान का लाइसेंस निरस्त करने हेतु उर्वरक निरीक्षक विकासखण्ड बिल्हा को निर्देशित किया गया है।
उप संचालक द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले में कृषकों के हित के लिये गुणवत्तायुक्त एवं उचित दर पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए लगातार जिले के सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के स्थल का सतत् निरीक्षण कराया जा रहा है। जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत् उर्वरक विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है।
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