SP के नाक के नीचे होता रहा PF घोटाला, मीडिया में खबर आई तब पता चला, अब जाके सिविल लाइन थाने में हुआ जुर्म दर्ज, एक गिरफ्तार

बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एक महिला सहायक उप निरीक्षक और एक प्रधान आरक्षक ने 60 लाख रुपए के PF घोटाले को अंजाम दिया है। घोटाले का यह खेल सालों से चल रहा था लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। जबकि इस बीच कई कड़क SP आए और चले गए। मीडिया में खबर छपने के बाद पुलिस गंभीर हुई और जांच के बाद दोनो के खिलाफ सिविल लाइन थाने में जुर्म दर्ज कर लिया है। मामले में प्रधान आरक्षक को हिरासत में ले लिया गया है जबकि महिला आरोपी फरार है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के फण्ड शाखा प्रभारी सउनि (अ) श्रीमति मधुशीला सुरजाल विभागीय भविष्य निधि के खाता धारको के खाते में उपलब्ध धनराशि से अधिक का आहरण एवं भुगतान करती रही। उनके इस घोटाले में एक प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव की भूमिका महत्वपूर्ण है। वो बिना आवेदन किये नोट शीट तैयार कर उसके जी.पी.एफ खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद 15 लाख 75 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत कर आहरण किया। इसी तरह कई अन्य कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद पैसा आहरण किया और 59 लाख 75 हजार रुपए का घोटाला कर दिया। जब अनियमितता की जानकारी हुई तो सउनि (अ) मंधुशीला सुरजाल द्वारा आहरित धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा बिलासपुर में जमा कराये जाने के संबंध में जांच किया गया। जांच में यह बात सामने आई कि भारतीय स्टेट बैंक में जमा चालान एवं बैंक की सील जाली है। जांच प्रतिवेदन में फण्ड शाखा के रजिस्टर में आहरण संधारित न होना एवं नोट शीट में स्वीकृत राशि के अंक का लेखन एवं हस्ताक्षर भिन्न पाया गया है। जांच प्रतिवेदन पर सहायक उपनिरीक्षक (अ) मधु शीला सुरजाल एवं प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव के विरुद्धआरोप सिद्ध पाए जाने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोनो के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी सउनि (अ) मंधुशीला सुरजाल एवं प्रधान आरक्षक 88 संजय श्रीवास्तव द्वारा मिलकर षडयंत्र पूर्वक भविष्य निधि के खाते से उपलब्ध धनराशि से अधिक आहरण करना तथा नोट शीट में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कूट रचित एवं फर्जी हस्ताक्षर करना एवं फर्जी बैंक चालान व बैक सील तैयार कर उपयोग करना पाये जाने से आरोपीयो के विरूद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477(क), 120(बी) भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय आरके श्रीवास्तव निवासी 27 खोली हनुमान मंदिर गली थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण की मुख्य आरोपीया मधु शीला सुरजाल फरार है जिनकी पतासाजी की जा रही है।

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