निलंबित IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका खारिज, शासन को देना होगा 4 सप्ताह में जवाब

बिलासपुर। निलंबित IPS अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जीपी सिंह ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी उसे ख़ारिज कर दिया है। IPS सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज FIR को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत देने की मांग की थी। याचिका में जांच तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने कि मांग की थी। इसके साथ ही शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

आपको बता दें आईपीएस जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआइआर को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत देने की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की बेंच में चल रही है। कोर्ट ने शुक्रवार को फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के तौर पर मामले को लिस्टेड किया था। आईपीएस जीपी सिंह ने अपने अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में नई याचिका पेश की है। जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले केस को चुनौती देते हुए कहा है कि एफआईआर से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि धारा 17 (क) के तहत एफआईआर से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी, पर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय कार्मिक विभाग व गृह मंत्रालय से जानकारी ली, तब पता चला कि कार्रवाई करने के पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा, याचिका में एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होने तक एफआईआर पर स्टे देने की मांग की गई। इस मामले पर 17 नवंबर को हुई इस सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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