कलेक्टर के सख्त फरमान, रात 10 बजे के बाद DJ या धूमाल का शोर सुनाई दिया तो भुगतने पड़ेंगे अंजाम

रायपुर। राजधानी के कलेक्टर सौरभ कुमार ने देर रात ध्वनि से होने वाले प्रदुषण के खिलाफ सख्त नजर आ रहे है। इसी सिलसले में एक आदेश जारी किया है कि रात 10 बजे के बाद DJ या धुमाल का शोर सुनाई दिया तो प्रशासन और पुलिस की टीम सख्त एक्शन लेगी। DJ का सारा सेटअप जब्त कर लिया जाएगा और थाने में FIR भी होगी। धुमाल के ढोल ताशे भी इसी तरह जब्त कर लिए जाएंगे।

इस आदेश के तत्काल बाद से ही राजधानी की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुरानी बस्ती इलाके में देवानंद यादव एक कार्यक्रम में DJ-धुमाल बजा रहा था। रात 10 बजकर 30 मिनट के बाद भी तेज आवाज में गाने बज रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब इसे जब्त कर लिया है। देवानंद धमतरी के मड़ाई भाटा गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज किया गया है। नगर निगम अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि रात के वक्त बिना शासन- प्रशासन की अनुमति से वृंदावन पैलेस के शादी के एक आयोजन में डीजे बजाया जा रहा था। इलाके के लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि यहां बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को इससे काफी दिक्कत हो रही थी। समझाइश देने के बावजूद भी DJ की आवाज को धीमा नहीं किया गया, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। अफसरों ने बताया कि इस तरह का एक्शन जारी रहेगा।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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