बिलासपुर। एक कहावत है कि जब तक दुनिया में मूर्खो की फौज रहेगी तब तक बुद्धिमान लोग चांदी काटते रहेंगे। बिलासपुर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जिसमें एक युवक ने महिला के झांसे में आकर 82 लाख 63 हजार 194 रुपए गंवा बैठा। हालांकि युवक के रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस ने शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रह है कि क्या महिला से पैसा वापस मिल पाएगा ?
श्री विहार सरकंडा, बिलासपुर निवासी चेतन आनंद दुबे ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2025 में उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से निखत परवीन शाबरी उर्फ निकहत शाबरी उर्फ निक्की से ही थी। जो खोंगापानी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के रहने वाली है। इस महिला ने खुद को राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं से करीबी संपर्क होने का झांसा दिया। महिला ने जमीन विवाद को सुलझाने का नाटक कर उसका विश्वास जीत लिया। इसके बाद आरोपी महिला ने प्रार्थी की बेरोजगारी और राजनीति में रुचि का फायदा उठाते हुए उसे राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलवाने का लालच दिया। उसने पार्टी फंड और कागजी प्रक्रिया के नाम पर प्रार्थी से तथा उसके दोस्तों (सतीश अग्रहरी, अंकित पाण्डेय, डॉ. गायत्री गुप्ता) के खातों के खातों से और नगद मिलाकर कुल 82 लाख 63 हजार 194 रुपए ऐंठ लिए। जब चेतन आनंद दुबे ने अपनी रकम वापस मांगी या पद के संबंध में पूछताछ की तो आरोपी महिला आग-बबूला हो गई। उसने प्रार्थी को डराते-धमकाते हुए कहा कि “जो पैसा जमा हो गया वह वापस नहीं मिलेगा, बार-बार कॉल या परेशान करोगे तो तुम्हें महिला संबंधी झूठे मामलों में फंसा दूंगी बोलके धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना सरकंडा में धारा 318(4) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी के लिए मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (झगराखांड/खोंगापानी) रवाना की गई। स्थानीय पुलिस बल एवं गवाहों की मदद से आरोपीयॉ निखत परवीन शाबरी (33 वर्ष) को उसके निवास स्थान से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, आधार कार्ड और प्रार्थी के दस्तावेज/बायोडाटा जप्त किए गए हैं। आरोपी के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के पुख्ता प्रमाण मिलने पर प्रकरण में धारा 119(1) BNS जोड़ी गई एवं विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
नाम पता आरोपियॉ – निखत परवीन शाबरी उर्फ निकहत शाबरी उर्फ निक्की पिता अल्ताफ अली शाबरी उम्र 34 साल निवासी खोंगापानी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
आपराधिक रिकॉर्ड – विवेचना के दौरान आरोपी महिला का आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि वह वह एक शातिर किस्म की अपराधी महिला है। उसके खिलाफ कई थानों में पहले में ही संगीन अपराध दर्ज हैं :
थाना झगराखांड : अप.क्र. 219/23, धारा 294, 34, 341 भादवि।
थाना झगराखांड : अप.क्र. 70/2023, धारा 384 भादवि (वसूली/ब्लैकमेलिंग)।
थाना झगराखांड : अप.क्र. 216/23, छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(1)।
थाना झगराखांड : अप.क्र. 146/23, छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(1)।
थाना सिविल लाइन (रायपुर) : अप.क्र. 358/2021, धारा 384 भादवि
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