महासमुंद। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल को कई दिनो से सूचना मिल रही थी कि नेशनल हाईवें के रास्ते सरायपाली, बसना व सिघोंडा क्षेत्र में भारी मात्रा में ईमारती लकडी का अवैध व्यापार किया जा रहा हैै। दीगर राज्य ओडिशा से अवैध ईमारती लकडी लाकर सरायपाली, बसना, सिघोंडा, जिला महासमुन्द क्षेत्र खपाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने सूचना को गंभीरता से लेते हूुये समस्त थाना/चौकी प्रभारियों व सायबर सेल टीम को ऐसे लोगो की पहचान करने व इस गोरख धंधे में संलिप्त आरोपियों पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि सिघोंडा, सरायपाली व बसना के नेशनल हाईवे में बडी वाहन ट्रक कन्टेनर में ईमारती लकडी अवैध परिवहन होने वाला है सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, महोदय ने सायबर सेल महासमुन्द तथा थाना सरायपाली पुलिस की टीम को त्वरीत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

संयुक्त टीम ने मुखबिर के निशानदेही पर सागरपाली नेशनल हाईवे – 53 के चौधरी ढाबा के पास एक बडी ट्रक कन्टेनर क्रमांक RJ 11 GB 5063 को रोक कर जाॅच किया गया। वाहन में चालक (01) भगवान सिंग त्यागी पिता छोटेलाल त्यागी उम्र 42 वर्ष साकिन ओदीकापरा थाना सदर धौलपुर, राजस्थान व परिचालक (02) मनसुख पिता चोबसिंह उम्र 58 वर्ष साकिन ओदीकापरा थाना सदर धौलपुर, राजस्थान तथा एक अन्य व्यक्ति (03) ओमप्रकाश पिता मेवाराम कुशवाहा उम्र 45 वर्ष साकिन ओदीकापरा थाना सदर धौलपुर, राजस्थान का होना बताया। वाहन में लोड माल के संबंध में पूछताछ करने पर गाडी में चावल लोड कर अंकित ट्रेडर्स गुढियारी रायपुर ले जाने की जानकारी दी। चावल के संबंध में दस्तावेज नही होने पर गाडी को खोलकर चेक करने पर गाडी में चावल के जगह लकडी लोड होना पाया गया। जब लकडी लोड होने के संबंध में दस्तावेज मांगा तो टाल-मटोल करने लगे। दस्तावेज नही दिखाए जाने पर वाहन कन्टेनर क्रमांक RJ 11 GB 5063 में लोड बेशकीमति खैर प्रजाति की लकडी वजन 20,350 कि.ग्रा. (203 क्विटल) खैर की लकड़ी जब्त की गई।तीनों आरोपियों से पूछताछ करने पर कृष्णा पैलेस होटल भंवरपुर रोड सरायपाली के पीछे के हिस्से एक और ट्रक में लकडी लोड होना बताने पर तीनों आरोपियों को साथ लेकर बताये गये स्थान पर पहुचकर ट्रक कन्टेनर क्रमांक RJ 11 GB 8698 खडी मिली। उसके चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवसिंह पिता उत्तम सिंह उम्र 27 वर्ष साकिन ग्राम मनिकापुरा थाना मनिया जिला धौलपुर राजस्थान बताया एवं परिचालक अपना नाम रामप्रकाश पिता भोडाराम कुशवाहा उम्र 25 वर्ष साकिन मनिकापुरा थाना मनिया जिला धौलपुर राजस्थान का होना बताया। जिनसे पूछताछ करने लकडी लोड होने के संबंध में दस्तावेज मांगा टाल-मटोल करने लगे दस्तावेज नही दिखाने पर वाहन, कन्टेनर क्रमांक RJ 11 GB 5063 में लोड बेशकीमति खैर प्रजाति की लकडी वजन 17,820 कि.ग्रा. (178 क्विटल) को जप्त किया गया। पाॅंचों आरोपियों से पूछताछ करने पर अविनाश उर्फ सन्नी चावला साकिन सरायपाली द्वारा कृष्णा पैलेस हाॅटल के पीछे से ट्रक कन्टेनर में लकडी लोड करवाना बताया जिस पर अनिवास उर्फ सन्नी चावला का पता तलाश किया। जिसे बस स्टैण्ड सरायपाली के पास पकडा गया। पूछताछ मेमोरेण्डम लेने पर कृष्णा पैलेस हाॅटल के पीछे और खैर लकडी रखना बताने पर मौके पर जाकर अनिवास उर्फ सन्नी चावला से कृष्णा पैलेस के पीछे भंवरपुर रोड सरायपाली में बेसकीमति खैर प्रजाति की लकडी करीबन 40 क्विटल लकड़ी जप्त किया गया। आरोपियों के विरूध्द थाना सरायपाली में अपराध धारा 379, 468, 471 भादवि एवं वन अधिनियम 1927 की धारा 42 के तहत् कार्यवाही की गई है।
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