चप्पल कांड- IAS अधिकारियों का दबाव काम आया, महिला जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ जरहगांव थाने में जुर्म दर्ज

बिलासपुर। मुंगेली जिला पंचायत के CEO को मारने के लिए चप्पल लेकर दौड़ाने वाली जिला पंचायत सदस्य लैला ननकू भिखारी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, प्रशासनिक अधिकारी को चप्पल से मारने के लिए दौड़ाने और झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है।

गौरतलब है कि दो दिन पहले जिला पंचायत कार्यालय मुंगेली में लैला ननकू भिखारी ने काम रोकने का आरोप लगाते हुए पहले तो CEO से विवाद किया, विवाद बढ़ने पर चप्पल से मारने के लिए दौड़ाई थी। इसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। बहुजन समाज पार्टी की लैला ननकू भिखारी को शुरू में तो कांग्रेस का समर्थन मिला, लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा और आईएएस लॉबी सहित शासकीय कर्मचारी भी लामबंद हुए तो फिर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। घटना के बाद इस मामले में लैला ननकू भिखारी ने CEO के खिलाफ FIR कराने का प्रयास किया था लेकिन अब उनके ही खिलाफ जरहागांव थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। शासकीय कार्य में बाधा डालने, प्रशासनिक अधिकारी को चप्पल से मारने और झूठे मामले में फंसाने की कोशिश में लैला ननकू भिखारी जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ धारा 186, 353 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में सीईओ रोहित व्यास के वाहन चालक दीपक साहू द्वारा किये गए मोबाइल रिकॉर्डिंग को भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है। जिसमें लैला ननकू भिखारी की कारगुजारी उजागर हो रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर मुंगेली के कलेक्टर और नगर पंचायत के सीईओ रायपुर में है, जिन्हें आईएएस लॉबी का समर्थन मिला है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद ही जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए हैं। 1 दिन पहले जिला पंचायत कर्मचारियों, अधिकारियों ने लैला ननकू भिखारी के खिलाफ कार्यवाही ना होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी थी, वहीं लैला नानकु भिखारी के समर्थन में भी कुछ सजातीय संगठन आंदोलन की बात कह रहे थे।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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