रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चार प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में सार्वजनिक स्थानों को बंद रखने तथा रात्रिकालीन पाबंदियां लगाने को कहा है। इस बीच रायगढ़, गरियाबंद और बलौदा बाजार समेंत चार जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
राज्य के जनसपंर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 दिशा-निर्देश के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्य उद्देश्य संक्रमण और इससे संबंधित खतरे को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में जारी निर्देश में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि राज्य के ऐसे जिले जहां संक्रमण दर चार प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक गैर व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। जहां जरूरी हो, वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। ऐसे जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, समूह में एकत्र होने, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों, मॉल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, विवाह भवन, इवेंट मैनेजमेंट समूहों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में कुल क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए।
जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है कि राज्य के सभी हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोविड-19 टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है उन्हें यात्रा से 72 घंटे पहले तक की आरटी- पीसीआर की ‘नेगेटिव रिपोर्ट’ देनी होगी। साथ ही हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य रूप से होगी। सभी रेलवे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में संक्रमण के मद्देनजर औचक जांच के निर्देश दिए गए हैं।मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिया है कि जहां आवश्यक हो, वहां संक्रमण को रोकने के लिए ‘माइक्रो’ या ‘मिनी कंटेनमेंट जोन’ बनाए जाएं। संक्रमितों के संपर्क का पता लगाया जाए। सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी निरंतर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए।
सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए है तथा कहा है कि ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं उनका पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी के माध्यम से चालान किया जाए। राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के 1782 नए मामले आए हैं। सोमवार को 698 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
इस बीच गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़ समेंत चार जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इन जिलों कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक और अन्य आयोजन प्रतिबंधित करने, मॉल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, एवं मैरिज हाल आदि को 1/3 के साथ संचालित कराना होगा।
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