बिलासपुर। भारत एलमुनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा वर्तमान में किए जा रहे विस्तार पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें याचिकाकर्ता ने 1973 से अब तक लगाए गए पौधों को दिखाने की मांग किया है। कोर्ट ने बालको के पौधों की संख्या देख आश्चर्य व्यक्त किया है।
अजय दास ने अधिवक्ता मनोहर देवांगन के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें बताया कि 1973 भारत एलमुनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना शुरू हुई। जिसका समय-समय पर विस्तार किया गया है। इसकी स्थापना के समय यह नियम बनाया गया कि एक तिहाई विस्तार करेंगे तो उसके तीन गुने हिस्से में ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे। प्रोजेक्ट में विस्तार तो होता गया, लेकिन ग्रीन बेल्ट सिर्फ कागजों में दर्ज किया गया है। बालकों द्वारा लाखों पौधे लगाए जाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन मौके पर न पौधे है और न तो वह पेड़ बन सके और ना ही वह दिख रहे हैं। इस याचिका में कहा गया है कि अगर बालको ने पौधे लगाए हैं, तो उनका खुद का जंगल होना चाहिए जो कि नहीं है। प्लांट का फिर से विस्तार चल रहा है और अब प्लांट बढ़ते बढ़ते बस्ती तक पहुंच गई है। बालको के पास जगह नहीं है। इतना ही नहीं उनके पास ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए भी अब जगह नहीं है। आरटीआई से जानकारी मांगने पर बालको द्वारा खुद को आरटीआई के दायरे में नहीं आने का जवाब दिया जाता है। बालको क्षेत्र को कैमरा प्रतिबंधित कर दिया गया है और लोगों को पौधा दिखाया भी नहीं जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। बालकों के द्वारा प्रकाशित बुकलेट में गार्डन दिखाया जा रहा है जो छोटे-छोटे पौधों के गार्डन हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जिला प्रशासन के समक्ष बालको के ग्रीन बेल्ट को दिखाया जाए और ग्रीन बेल्ट में पौधे नहीं हैं तो बालकों के विस्तार कार्य को रोक दिया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पर्यावरण मंडल को पक्षकार बनाने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं के तरफ से पर्यावरण मंडल को पक्षकार तो बनाया गया, लेकिन पता गलत लिख दिए जाने से बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पता सुधारने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता की इस मांग पर कोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है।
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