नाबालिग से अनाचार, युवक गिरफ्तार, पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के घर से किया गया बरामद

बिलासपुर। सीपत पुलिस ने नाबालिग को भगाकर ले जाने और बलात्कार करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, और 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना क्षेत्र के प्रार्थी द्वारा थाना में शिकायत किया की नाबालिग बालिका जोकि दसवीं कक्षा पढ़ती है 15 फरवरी को स्कूल गई थी जो शाम तक वापस घर नहीं आई। तब दिनांक 16/2/ 22 को रिपोर्ट दर्ज कराने पर गुम इंसान कायम कर अपराध धारा 363 ताहि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिले के वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महिला एवं बच्चों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु पूर्व में निर्देश प्राप्त होने पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती पारुल माथुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री रोहित झा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन में त्वरित पीड़िता की दस्तयाब करने निर्देश प्राप्त होने पर विवेचक थाना प्रभारी सीपत राजकुमार सोरी द्वारा प्रार्थी से पूछताछ करने पर ग्राम नरगोड़ा की पिंटू नाम के लड़के के साथ बातचीत करने की जानकारी दी। इसके बाद ग्राम नरगोड़ा पहुंच कर पिंटू के घर पर दबिश दी गई जहां पर पिंटू उर्फ वीरेंद्र उपस्थित मिला। उससे पूछताछ करने पर पीड़िता नाबालिक को घर में होना बताया। नाबालिग पीड़िता को आरोपी पिंटू उर्फ वीरेंद्र के कब्जे से बरामद कर थाने में आरोपी से पूछताछ की गई तो लड़की से शादी करना बताया। पीड़िता की मां के साथ महिला थाना से पीड़िता का कथन कराया गया कथन एवं मुलाहिजा के आधार पर आरोपी वीरेंद्र उर्फ पिंटू पिता स्वर्गीय तिरिथ राम उम्र 20 वर्ष साकिन नरगोडा थाना सीपत के खिलाफ अपराध धारा का सबूत पाए जाने से गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 ताहि 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी राजकुमार सोरी सहायक उपनिरीक्षक , भीमसेन राठौर प्रधान आरक्षक महादेव खुटे आरक्षक इमरान खान दीपक साहू शरद कुमार साहू ,गजेंद्र राजपूत की भूमिका सराहनीय रही।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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