झीरम कांड के 10 आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा, कांग्रेस के 29 नेताओं की हुई थी हत्या, देखें आरोपियों की सूची…

रायपुर। जगदलपुर की स्पेशल कोर्ट NIA ने 2013 के झीरम घाटी हत्या कांड के हमले में दोषी ठहराए गए सभी 10 नक्सलियों को मृत्युदंड की सजा दी है। इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। झिरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था जिसमें 29 लोग शहीद हो गए थे।

25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले को घेरकर अपना निशाना बनाया था। हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित 29 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग घायल भी हुए थे। घटना के बाद काफी विवाद के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। मामले में आरोपियों के खिलाफ लंबे समय तक जांच और न्यायिक प्रक्रिया चली। ट्रायल के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके साथ ही दस्तावेजी और फोरेंसिक साक्ष्य भी पेश किए गए। शुरुआत में 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी, लेकिन एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। इसके बाद 10 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे थे। 5 सितंबर 2026 को विशेष अदालत ने इन सभी 10 आरोपियों को दोषी माना था। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई थी। बुधवार को अदालत ने सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 लोगों की हत्या का प्रयास करने का दोषी माना था। मामले में दोषियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

00 कांग्रेस के इन नेताओं की हुई थी हत्या –  झीरम घाटी में नक्सलियों ने नंदकुमार पटेल (तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष) महेंद्र कर्मा (पूर्व नेता प्रतिपक्ष), विद्याचरण शुक्ल (पूर्व केंद्रीय मंत्री), दिनेश पटेल, उदय मुदलियार, भागीरथी पालिया, राजकुमार, गोपीचंद माधवानी, अल्लानूर, योगेंद्र शर्मा, राजेश चंद्राकर, मनोज जोशी, अभिषेक गोलचा, गनपथ नाग, सदा सिह, चंद्रहास ध्रुव, दीपक उपाध्याय, तरुण देशमुख, प्रहलाद, चंदर राम मांझी, पैतृक खलखो, पवन कोंद्रा, सियाराम सिह, पुलिसकर्मी- प्रधान आरक्षक प्रफुल्ल शुक्ला, अशोक कुमार, राहुल प्रताप सिह और इमैनुअल केरकेट्टा की हत्या किया था।
00 इन 10 लोगों को हुई सजा
स्पेशल कोर्ट ने प्रमिला मोदियाम, चैतू लेकाम, सुमित्रा पुनेम मोदियाम, मुक्का मंडावी, कोसा कवासी, आयता मरकाम, मडकामी देवा, जोगा मडकामी, बंजामी सन्ना और महादेव नाग को फांसी की सजा दी है। इस मामले में कुल 11 आरोपी पकड़े गए थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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