शार्ट अटेंडेंस के चलते छात्रा को यूनिवर्सिटी ने किया परीक्षा से वंचित, हाईकोर्ट ने दिया परीक्षा में शामिल करने का आदेश

बिलासपुर। शार्ट अटेंडेंस के चलते परीक्षा से वंचित करने के यूनिवर्सिटी के आदेश को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है। बीएड की छात्रा ने परीक्षा में बैठने से रोक लगाए जाने के यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके साथ ही 19 अप्रेल से शुरू हो रहे वार्षिक परीक्षा में छात्रा शामिल हो सकेगी।जांजगीर की रहने वाली छात्रा शहीद नँद कुमार पटेल अंतर्गत सन्चालित कालेज में बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा है। छात्रा पिछले वर्ष ऑनलाइन माध्यम से प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुई थी। कोविड़ के प्रभाव के चलते द्वितीय वर्ष उसकी क्लास में उपस्थिति कम रही। जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 19 अप्रैल से शुरू हो रही परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित कर दिया और एडमिट कार्ड जारी नही किया।छात्रा ने साल खराब होता देख हाईकोर्ट में अर्जेट हियरिंग लगाई। जिसकी सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच में हुई। छात्रा के अधिवक्ता ने सिर्फ शार्ट अटेंडेंस के चलते परीक्षा से वंचित करने को गलत ठहराते हुए छात्रा का साल खराब होने की बात कही। सभी तर्को को सुनने के पश्चात अदालत ने यूनिवर्सिटी को छात्रा का एडमिट कार्ड जारी करने व परीक्षा में शामिल किए जाने के निर्देश दिए।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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