निलंबित IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत, हर बुलावे पर कोर्ट में होना होगा उपस्थित

बिलासपुर। महीनों से जेल में बंद IPS अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने उन्हें पचास हज़ार के बाण्ड पर सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जीपी सिंह राज्य के बाहर नहीं जाएंगे और सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में बुलाए जाने पर पेशी पर आना होगा।

निलंबित IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जीपी सिंह के घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जीपी सिंह के घर और अन्य ठिकानों से आए से अधिक संपत्ति के सबूत मिले थे। इसी के आधार पर एफआईआर करवाई गई थी। फ़िलहाल जीपी सिंह जेल में बंद है। ईओडब्लू ने 1994 बैच के IPS अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ पिछले 29 जून 2021 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद 1 जुलाई से 3 जुलाई तक उनके और उनके करीबियों के करीब 15 ठिकानों छापे मारे गए थे। कार्रवाई में 10 करोड़ रूपए की संपत्ति का पता चला था। छापेमारी के बाद वे फरार हो गए थे। EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। EOW की इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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