राशि पॉवर प्लांट पर सवा करोड़ रुपए का जुर्माना, औद्योगिक कचरा नष्ट करने में सामने आई लापरवाही, पर्यावरण विभाग हुआ सख्त, लग सकता है ताला

बिलासपुर। पर्यावरण विभाग ने राशि पॉवर प्लांट पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई औद्योगिक कचरा के निपटाने में घोर लापरवाही बरतने के कारण की है। 15 दिन के अंदर जुर्माना नहीं पटाने पर विभाग सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। विभाग प्लांट में ताला भी लगा सकता है।

हमेशा सुर्खियों में रहने वाला राशि पॉवर प्लांट फिर से विवादों में घिर गया है। इस बार सरकारी जमीन को कब्जा करने के कारण नही बल्कि उद्योग से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट यानी कचरा को नस्ट करने में लापरवाही बरतने के कारण सुर्खियों में आया है। जानकारी के अनुसार 3 मार्च को पर्यावरण विभाग के सहायक अभियंता ने प्लांट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता ने ठोस अपशिष्ट आयरन ओर टेलिंग्स की पहाड़ देखकर दंग रह गए। पूछताछ करने पर प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया की आयरन ओर टेलिंग्स का निपटान पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से नहीं किया गया है। जबकि प्लांट प्रबंधन को शर्तों के अनुसार हर महीने ठोस अपशिष्ट का निपटान करना है। इस निरीक्षण के बाद पर्यावरण विभाग ने प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी किया था। लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई संतोएसजनक जवाब नहीं दिया। इस तरह 11 जनवरी 2021 से 3 मार्च 2022 तक कुल 417 दिन तक प्लांट प्रबंधन ने पर्यावरण के नियम व शर्तों का उल्लंघन किया है जो आज पर्यंत तक जारी है। प्लांट प्रबंधन ने न केवल NGT के आदेश का उलंघन किया है बल्कि पर्यावरण से संबंधित नियम व शर्तों का भी उलंघन किया है। यही कारण है की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कंपनी पर 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार रुपए ( रूपये एक करोड पच्चीस लाख दस हजार मात्र ) का जुर्माना किया गया है। पर्यावरण विभाग ने प्लांट प्रबंधन को चेतावनी दी है की 15 दिवस के भीतर जुर्माना नहीं पटाने की स्थिति में उद्योग के विरूद्ध जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। माना जा रहा है की जुर्माना नहीं पटाने पर पर्यावरण विभाग प्लांट में ताला लगा सकता है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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