बिलासपुर। डॉ प्रमोद महाजन के CMHO पद से रिलीविंग पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही डॉ महाजन सीधे कार्यालय पहुंचे। डॉ श्रीवास्तव ने उन्हें देखते ही कुर्सी छोड़कर बाहर निकल गए। इसके बाद डॉ महाजन अपनी कुर्सी में बैठ गए।
हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के जेडी डॉ. प्रमोद महाजन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके सीएमएचओ पद से रिलीविंग आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अब वे सीएमएचओ पद पर बने रहेंगे। राज्य शासन ने हाल ही में डॉ. प्रमोद महाजन से सीएमएचओ (CMHO) का प्रभार छीनकर डॉ. अनिल श्रीवास्तव को प्रभारी सीएमएचओ बनाया गया था। इस आदेश के बाद उनके पास जेडी का प्रभार यथावत बना रहा। राज्य शासन के आदेश पर डॉ. श्रीवास्तव ने एकतरफा प्रभार ग्रहण कर लिया है। इधर डॉ. महाजन छुट्टी पर चले गए। डॉ. महाजन ने शासन के इस आदेश को अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि वह फस्र्ट क्लॉस ऑफिसर है। उनसे किसी भी पद के प्रभार से हटाने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को है, जबकि यह आदेश शासन के स्वास्थ विभाग से जारी किया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव के हस्ताक्षर हैं, इसलिए यह आदेश अवैध है।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही डॉ. महाजन छुट्टी से लौट आए और उन्होंने अपने कार्यालय में ज्वाइनिंग दी। उस समय डॉ. श्रीवास्तव भी बैठे हुए थे। डॉ. महाजन को देखते ही डॉ. श्रीवास्तव सीएमएचओ दफ्तर से बाहर निकल गए। इसके बाद डॉ. महाजन अपनी कुर्सी पर बैठ गए।
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