बिलासपुर। कृषि विभाग ने तखतपुर विकासखण्ड के गनियारी में संचालित दो खाद दुकानों में अवैध रूप से भण्डारित 27.72 मीटरिक टन यूरिया जब्त किया है। जब्त खाद को विक्रय पर रोक लगा दी है। स्रोत प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद दुकानदारों द्वारा इस खाद की बिक्री की जा रही थी। उप संचालक कृषि के निर्देश पर गनियारी में संचालित मेसर्स दानी कृषि परामर्श केन्द्र एवं मेसर्स लवकेश खाद भण्डार का उर्वरक निरीक्षकों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बीव्हीएफसीएल कम्पनी की यूरिया बगैर स्त्रोत प्रमाण पत्र के बेची जा रही थी। मेसर्स दानी कृषि परामर्श केन्द्र में 10.35 मीटरिक टन एवं लवकेश खाद भण्डार में 17.37 मीटरिक टन यूरिया का अवैध स्टॉक दुकानों में पाया गया। गौरतलब है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार किसी भी खाद विक्रेता स्त्रोत प्रमाण पत्र के बगैर खाद बेचने की अनुमति नहीं है। फुटकर खाद विक्रेता को थोक विक्रेता से स्रोत प्रमाण पत्र प्राप्त कर और इसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन उपरांत ही वह खाद बेच सकेगा।
Author Profile

Latest entries
बिलासपुरApril 26, 2026स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई ताकत, NTPC के CSR मद से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगा 7.19 करोड़ रुपए का उपकरण, केंद्रीय मंत्री ने किया लोकार्पण
बिलासपुरApril 26, 2026ऐतिहासिक नगरी मल्हार में मिला 2000 साल पुराना ताम्रपत्र, ज्ञान भारतम अभियान के तहत मिल रही है कई ऐतिहासिक पांडुलिपि और धरोहरें
दुर्गApril 25, 2026STF कांस्टेबल की पत्नी और बेटे की हत्या, बेटी घायल, आरोपी महिला गिरफ्तार, अवैध संबंध बना हत्या का कारण
बिलासपुरApril 25, 2026व्यापार विहार में पानी निकासी की समस्या, रेलवे, FCI और निगम अधिकारियों की बनेगी कमेटी
