पटवारी को पांच साल का सश्रम कारावास, ACB के छापे में मिला था एक किलो सोना, 4 किलो चांदी और 14 एकड़ का फार्म हाउस

बिलासपुर। स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन ने एक पटवारी को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ 4 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी है। लगभग आठ साल पहले ACB की टीम ने पटवारी के घर और आवास में छापा मारा था जिसमे सोना, चांदी, दर्जनभर प्लाट और 14 एकड़ का फार्म हाउस समेत अनुपातहीन संपत्ति मिली थी।
मिली जानकारी के अनुसार एसीबी ने वर्ष 2014 में बिलासपुर शहर के तिफरा में पदस्थ पटवारी विनोद तंबोली के घर और ऑफिस में छापा मारा था। इस छापे में ACB को भारतीय नगर में आलीशान दोमंजिला मकान, कई आवासीय प्लाट, एक किलो सोने और 4 किलो चांदी के जेवर, शहर से लगे धौराभाठा में 14 एकड़ का फार्म हाउस समेत परिवार के सदस्यों के नाम लाखों के निवेश के साथ लगभग 6 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिली थी। छापे के बाद ACB ने स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन बिलासपुर में चार्जशीट पेश किया गया था।
एसीबी की विशेष अदालत में वर्षों तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने पटवारी विनोद तंबोली को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ 4 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी है। अदालत ने विचाराधीन अवधि में 4 माह 9 दिन जेल में रहने की अवधि को मूल सजा में शामिल किए जाने का आदेश दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की कार्रवाई में किसी पटवारी को सुनाई गई यह एक कड़ी सजा है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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