चार रियल स्टेट कंपनी की संपत्ति होगी कुर्क, रकम दुगना करने का झांसा देकर निवेशकों के लाखों रुपए लेकर हो गए थे फरार, जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिए आदेश

बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चाम्पा ने चिटफंड कंपनी के संचालकों के सम्पत्ति कुर्की करने के आदेश दिए है। रियल स्टेट कंपनी विनायक होम्स, गरिमा होम्स, रियल स्टेट एलाईड कंपनी एवं कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के संचालकों ने कुल 8,149,777 रुपये लेकर फरार हो गए थे। कुर्की से प्राप्त होने वाली राशि को निवेशकों को वापस किया जावेगा।
विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी के संचालक जितेन्द्र बिसे के द्वारा चिटफण्ड कंपनी संचालित कर निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर रकम कंपनी में जमा कराता था। कुछ दिनों के बाद निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था। इसके बाद निवेशकों की शिकायत पर चांपा चांपा में धारा 420, 409, 34 भादवि छ.ग. निक्षेपकों का हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 05 अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम पेण्ड्री थाना जांजगीर स्थित खसरा नंबर 350/6 रकबा 1.11 एकड़ अनुमानित कीमत 13 लाख 84 हजार एक सौ उन्तीस रूपये को कुर्की करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायायाल चांपा – जांजगीर द्वारा दिया गया था।
एक दूसरे मामले में गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाईड कंपनी का संचालक बनवारी लाल कुशवाहा अपना चिटफण्ड कंपनी संचालित कर निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर रकम कंपनी में जमा कराता था। निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था। निवेशकों की शिकायत पर चांपा थाने में धारा 420, 409, 34 भादवि छ.ग. निक्षेपकों का हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 05 पंजीबद्ध किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम कोसमंदा स्थित खसरा नंबर 1456/8 रकबा 1.30 एकड़/ 0.540 हेक्टेयर अनुमानित कीमत बावन लाख पांच हजार रूपये रूपये को कुर्की करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर – चांपा द्वारा दिया गया।
इसी तरह तीसरे मामले में कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संचालक रतन कुमार मांझी चिटफण्ड कंपनी संचालित कर निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर रकम कंपनी में जमा कराता था। बाद में निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था। इसके खिलाफ भी निवेशकों के खिलाफ चांपा में धारा 420, 409, 34 भादवि छ.ग. निक्षेपकों का हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 05 पंजीबद्ध किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम तेंदुआ तहसील नवागढ़ में भूमि खसरा नंबर 189/1 ग रकबा 2.50 एकड एवं 189 1 छ 0.25 एकड़ कुल कीमती 15 लाख 60 हजार छः सौ 48 रूपये को कुर्की करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर द्वारा दिया गया।

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