बिलासपुर। चरित्र शंका पर पत्नि की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद घंटे में गिरफतार किया है। आरोपी सामान्य मौत बताकर अंतिम संस्कार करने की तैयारी में था। लेकिन मृतिका के भाई में बहन के मौत पर संदेह जताते हुए थे में शिकायत कर दी।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकर है कि थाना सीपत के मर्ग क्रमांक 31/2023 धारा 174 जा.फौ. के सूचक तुकांबर सिंह ने अपनी बहन लोकेश्वरी मैत्री की मृत्यु पर शंका जाहिर की और मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया था। ग्राम निरतु के घर के कमरे में लोकेश्वरी उसका पति घनश्याम एवं उसका बेटा तारकेश तीनों रात्रि में एक साथ कमरे में सोए थे जो दूसरे दिन सुबह लखेश्वरी बिस्तर से 8:00 बजे तक नहीं उठी तब उसको घरवाले जगाए तो नहीं जागी। वह बिस्तर में ही खत्म हो गई थी। जिसकी सूचना मृतिका का पुत्र तारकेश अपने मामा एवं नाना, नानी को मोबाइल फोन से दिया था, मृतका के मायके पक्ष वाले ग्राम निरतु जाकर लोकेश्वरी को देखा तो मृतिका के चेहरा गला एवं कान में खरोच खून जैसा निशान दिख रहा था। मृत्यु पर संदेह होने से मृतिका के भाई के ने थाना सीपत में मर्ग इंटीमीशन दर्ज कराया। मृतिका के ससुराल वाले घटना की सूचना थाने में नहीं दिए, घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अपुअ ग्रामीण राहुल देव शर्मा एवं DSP सी डी लहरे विशेष किशोर ईकाई बिलासपुर को दिया गया तो त्वरित कार्यवाही करने निर्देश दिया। मर्ग की जांच कार्यवाही के दौरान पता चला कि घनश्याम सिंह ठाकुर अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था ,जब भी बिलासपुर जाती थी तो अकेली घूमती थी जिसे मना करने पर नहीं मानती थी, पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमे गला घोट कर हत्या करना लेख होने से धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया ,मामले में मृतिका के पति घनश्याम सिंह ठाकुर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया जो बताया कि दिनांक 30.04.2023 दिन रविवार को आरोपी घनश्याम अपने काम से बिलासपुर गया था रात्रि लगभग 09.30 बजे अपने घर पहुंचा तो कमरे मे घनश्याम का छोटा बेटा तारकेश सोफा मे लेटा था एवं उसकी पत्नी लोकेश्वरी पलंग मे लेटकर ईयरफोन लगा कर किसी से बात कर रही थी जिसको मना करने पर नहीं मानी जिससे गुस्से में आ कर घनश्याम अपनी पत्नी की हत्या करने की ठान लिया घनश्याम अपने बेटे तारकेश के सोने का इंतजार करते रहा, तारकेश के सो जाने के बाद रात्रि लगभग 11–12 बजे के बीच यह अपनी पत्नी की हत्या करने के लिये पलंग के सिरहाने तरफ जाकर पलंग मे रखा तकिया को उठाकर उसके मुंह नाक एवं गला दबाकर हत्या कर दिया। इसकी पत्नी कंबल ओढकर सोई थी जो छटपटा रही थी और अपने बचने के लिये आरोपी के हाथ को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी जिससे लोकेश्वरी के दोनो हाथ के नाखून से चेहरा एवं गाल मे खरोच लगा हैं। आरोपी सदर का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से गिर कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं।
आरोपी: 1.घनश्याम सिंह ठाकुर पिता नीलकंठ ठाकुर उम्र 48 साल निवासी निरतु थाना सीपत जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
विशेष योगदान: निरीक्षक हरीश चंद्र टांडेकर, उपनिरीक्षक एस.एफ. केरकेटटा, सउनि शिव सिंह बक्साल, आर. 904 डेविड कुमार, आर .1139 चंद्रप्रकाश भारद्वाज, आर, 1446 दीपक कुमार का विशेष योगदान रहा।
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