बिलासपुर। हाई कोर्ट ने पीएससी 2018 की परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका के 4 पन्ने गायब होने को गंभीरता से लेते हुए पीएससी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता बिलासपुर निवासी नारायण तिवारी छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की 2018 के परीक्षा में शामिल हुआ। प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में भी वह सफल रहा। पीएससी ने साक्षात्कार हेतु सूची जारी की। इस सूची में याचिकाकर्ता का नाम नही था। इस पर उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी ली। इस पर यह जानकारी दी गई कि आवेदक के उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब हैं। इन चार पन्ने में 30 अंक है। इसके खिलाफ अभ्यर्थी ने अधिवक्ता बी आचार्य के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की विशेष समिति से जांच कराने व याची को न्याय दिलाने की मांग की है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीएससी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
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