बिलासपुर। बहतराई स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हद से ज्यादा पानी का बिल आने से परेशान लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 30 दिनों के भीतर इस प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश हाउसिंग बोर्ड को दिया है।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बहतराई निवासी अभिजीत सरकार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की । इसमें बताया गया कि ,पहले कॉलोनी वासियों को जलकर के रूप में प्रतिमाह 100 रुपये अदा करने होते थे। अब अचानक ही जल कर को बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है । इसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने दिसम्बर 2020 में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर 5 हजार नौ सौ सत्तर रुपये 3 दिनों में पटाने कहा। नही पटाने की स्थिति में नल कनेक्शन काटने की बात कही गई। इसको लेकर याचिकाकर्ता ने बोर्ड को शिकायत कर मामले का निराकरण करने कहा। पर कोई कार्यवाई या सुनवाई नही होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी .इस पर सुनवाई कर जस्टिस गौतम भादुड़ी ने हाउसिंग बोर्ड को 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया है।
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