भोपाल। मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई विधि और विधायी विभाग ने प्रशासनिक समिति और उच्च न्यायालय की अनुशंसा के बाद की है। बर्खास्त सभी महिला जज प्रोबेशन पीरियड पर थीं और परिवीक्षा अवधि के दौरान उनका काम संतोषजनक था।
मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित की गई है। विधि और विधायी विभाग ने हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग द्वारा लिए गए फैसले के बाद कार्यवाही की है। इनमें उमरिया में पदस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश सरिता चौधरी। रीवा में पदस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य द्वितीय दरबार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की रचना अतुल कर जोशी। डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रिया शर्मा। मुरैना में पदस्थ पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सोनाक्षी जोशी। टीकमगढ़ में पदस्थ पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अदिति कुमार शर्मा और टिमरनी हरदा में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंडित ज्योति बरखड़े शामिल हैं। इस संबंध में 9 जून 2023 को मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
प्रदेश के न्याययिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक साथ छह महिला न्यायाधीश को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सभी न्यायाधीश परिवीक्षा अवधि पर थीं। इस संबंध में 9 जून 2023 को मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
इन सभी जजों को लेकर 8 और 10 मई 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं 13 मई 2023 को भी इस विषय में फुलकोर्ट मीटिंग की गई थी। इन मीटिंग्स में फैसला लेकर शासन को उक्त जजों को सेवा से पृथक करने की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद 9 जून को विधि विभाग ने एक्शन लेते हुए महिला जजों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
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