बीलासपुर। हाईकोर्ट के युगलपीठ ने सरकार से पूछा है कि आप मे गंदा पानी जाने से रोकने के लिए क्या उपाय है। इस मामले में जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को एक महीने से ज्यादा का समय दिया है। मामले की सुनवाई अब 5 अप्रेल को होगी।
बिलासपुर निवासी अरविंद शुक्ला ने अरपा नदी के उद्गम स्थल को संरक्षित करने एवं नदी में बिलासपुर शहर का गंदा पानी छोड़े जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका में शुक्रवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस रजनी दुबे की डीबी में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन व अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि अरपा नदी में नाले का गंदा पानी जाने से रोकने क्या कार्य योजना है.? कोर्ट ने जवाब के लिए 5 अप्रैल तक का समय दिया है।
Author Profile

Latest entries
बिलासपुरJuly 3, 2026मां ने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे की कर दी हत्या, पहले गला घोंटा, फिर कीटनाशक पिलाया, इसके बाद फांसी पर लटका दिया
बिलासपुरJuly 3, 2026छात्रा ने की प्रोफेसर की कुटाई, मंगेतर के साथ पहुंची थी कालेज, कारण जानकर रह जाएंगे दंग …
बिलासपुरJuly 3, 2026सलका नवागांव के सहकारी समिति में किया गया वृक्षारोपण
बिलासपुरJuly 2, 2026खेत समतल करने के नाम पर 9 लाख की ठगी, 6 गिरफ्तार, बकरी चोरी में भी है आरोपी
