बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सिम्स की अव्यवस्था को लेकर सख्त आदेश दिए है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सिम्स में एक पूर्णकालिक IAS अफसर की तैनात करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देशित करते हुए कहा है कि मुख्य सचिव से बात कर सिम्स में IAS अफसर की पोस्टिंग तुरंत कराएं।
चीफ जस्टिस के बेंच में आज मामले की सुनवाई हुई, कोर्ट ने सिम्स प्रबंधन के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि 15 दिन बाद कोर्ट कमिश्नर और हेल्थ सिक्रेट्री की टीम अलग अलग सिम्स की जांच करें कि उसमे कितना सुधार हुआ है। गौतलब है की सिम्स की खामियों पर मीडिया में प्रकाशित खबरों को संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ने पीआईएल दर्ज किया है। सिम्स की व्यवस्था से मरीजों की लगातार हो रही मौत पर चिंता जाहिर की थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने न्याय मित्र की टीम गठित कर सिम्स मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। न्यायामित्रों को रिपोर्ट में वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफ्स भी देने के निर्देश दिए थे। जब निरीक्षण के बाद न्याय मित्रों ने रिपोर्ट सौंपी तो उसे देखकर हाईकोर्ट सकते में आ गया। कोर्ट ने वीडियो क्लिप और डीएम की रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर होने पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यंग आईएएस से बहुत उम्मीद रहता है किंतु यह कैज्यूवल रिपोर्ट है। हाईकोर्ट ने सिम्स मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर लापरवाही और अव्यवस्था को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर की थी। इस नाराजगी के बाद स्वास्थ विभाग में हड़कंप मच गया था। विभाग के आला अधिकारी भी सिम्स पहुंचकर निरीक्षण किया था।
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