युवती की हत्या : आरोपियों ने किया समर्पण, अपहरण करने के बाद मांगे थे फिरौती में 15 लाख

कोरबा। कटघोरा के न्यायालय में पांच ऐसे आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है जिसे पुलिस दो महीने से तलाश रही थी। इन सभी आरोपियों ने पहले एक युवती का अपहरण किया और फिरौती नही मिली तो उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने युवती के पिता से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है।
पूरा मामला बांगो थाना क्षेत्र का है। पीड़ित कृष्णा विश्वकर्मा ने थाने में अपनी बेटी संतोषी विश्वकर्मा के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि बीते 28 सितम्बर 2023 को उसकी बेटी संतोषी सिलाई सीखने कोरबा गई थी। लेकिन 30 सितम्बर तक वो घर नहीं लौटी। शिकायत के बाद कोरबा पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया था।
संतोषी के परिजन लगातार अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे और पुलिस के दफ्तर के चक्कर भी लगारहे थे। इस बीच उनकी बेटी के नंबर से पिता कृष्णा विश्वकर्मा के मोबाइल पर फोन आया। फोन वाले ने खुद को किडनैपर्स बताया और उसकी बेटी को रिहा करने के एवज में 15 लाख की फिरौती मांगी। आरोपियों ने ये भी कहा कि पैसे नहीं मिले तो वो लोग उसकी बेटी की हत्या कर देंगे।
इधर दौड़ते-भागते हुए कृष्णा बांगो थाना पहुंचा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिरौती के कॉल के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश करती रही। इधर फिरौती के 15 लाख मिलने में हो रही देरी के चलते किडनैपरों ने युवती की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को केराजहारिया थाना पाली के जंगल में दफना दिया।
घटना के दो माह बाद और फिरौती के लिए कॉल आने के बाद भी कोरबा पुलिस युवती और आरोपियों को नहीं ढूंढ पाई। लड़की के परिजन रोज थाने जाते और खाली हाथ अपने घर लौट जाते थे। इसी बीच किडनैपर्स भी पुलिस को चकमा दे देकर थक चुके थे। फिर 28 नवम्बर मंगलवार को कटघोरा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी कोरबा पुलिस को हुई तो तत्काल न्यायालय पहुंचकर आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपहरण के बाद पैसा नहीं मिलने पर युवती के हत्या की बात कबूल की। आरोपियों ने शव को दफनाने वाले जगह के बारे में भी बताया। पुलिस ने युवती के कंकाल को जब्त कर आज इस मामले की पूरी जानकारी मीडिया को दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 364 (क), 365, 302, 201, 120 बी, 376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
आरोपीगण-
(01) संदीप भोई पिता पंचराम भोई उम्र 21 वर्ष साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली
(02) विरेन्द्र भोई पिता महेशराम भोई उम्र 19 साल साकिन सलिहाभांठा पोंडी थाना पाली
(03) सुरेन्द्र भोई पिता महेशराम भोई उम्र 21 साल साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली
(04) जीवा राव जाघय पिता कृष्णा राव जाघय उम्र 19 साल साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली
(05) सोनू लाल साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 27 साल साकिन पोड़ी बनिहार मोहल्ला थाना पाली

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