सरगुजा। सरगुजा पुलिस ने ठगी के मामले में तीन ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो अपने को आवास योजना का पर्यवेक्षक बताकर ठगी करते थे। तीनो आरोपियों ने मिलकर 1 वर्ष में धनबाद, रांची, गुमला, बोकारो, जशपुर, पत्थलगांव समेत कई जिलों में घूम-धूम कर करीब 150 से अधिक ग्रामीणों को अपना शिकार बना चुके है। यही नहीं 30 लाख रुपए से अधिक राशि की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों से 2 अपाचे मोटरसाइकल, 3 मोबाईल, 1 टैबलेट और कम्प्युटर, ठगी की रकम 24000 रूपये नगद जप्त की गई है।
सरगुजा पुलिस को मुखबीर से गंगापुर में 3 संदिग्ध युवकों के बिना नम्बर वाली मोटरसाईकल में घूमने की सूचना मिली। सूचना पर साईबर सेल, स्पेशल टीम तत्काल गंगापुर जाकर घेराबंदी कर 02 अपाचे मोटरसाईकल में घूम रहे तीनो संदेहियों को रोककर पूछ-ताछ किया गया। आरोपियों ने अपना नाम नाम 1. रोहित तिवारी पिता स्व. रामजी तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी गंगापुर तिवारी टोला मनियर बलिया (उ0प्र0) 2. कृष्णा कुमार पाण्डेय पिता जवाहिर पाण्डेय उम्र 35 वर्ष निवासी बीरामाटी थाना पकड़ी जिला बलिया (उ0प्र0) 3. गौतम पाण्डेय पिता हरेराम पाण्डेय उम्र 30 वर्ष बीरामाटी थाना पकड़ी जिला बलिया (उ0प्र0) बताया। मौके पर जिला- सरगुजा, अम्बिकापुर में आने का स्पष्ट प्रयोजन नहीं बता पाने से संदेह के आधार पर विस्तृत पूछताछ हेतु थाना लाया गया यहां पूछ-ताछ के दौरान तीनो योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मार्णाधीन मकान में जाकर आवास योजना अंतर्गत स्वयं को पर्यवेक्षण अधिकारी बताकर निर्माण कार्य में अनियमितता एवं देरी का हवाला देते हुए उनसे 20-30 हजार रूपये की ठगी कर लेते थे। ठगी के दौरान विश्वास दिलाने हेतु आरोपीगण ग्रामीणों को हांथ में नगदी रकम के साथ अपने पास रखे टैबलेट कम्प्युटर में उनकी फोटो भी लिया करते थे। आरोपियों ने सरगुजा जिले में बतौली एवं रघुनाथपुर थाना क्षेत्रातंर्गत ग्रामीणों से ठगी करना स्वीकार किया और अपने पास रखे टैबलेट कम्प्युटर में उसकी फोटो भी दिखाया। उनके पास से ठगी की गई रकम 24000 रूपये नगद एवं उनके बैंक खातों में करीब 60,000 धोखाधड़ी की राशि जमा करना स्वीकार किया है। आरोपियों के विरूद्ध चौकी रघुनाथपुर में तिलक केरकेट्टा निवासी पहाड़पारा ग्राम कोट ने 25000 रूपये की ठगी की रिपोर्ट पर धारा 420, 34, भा.द.वि. तथा थाना बतौली की प्रार्थिया केलाजो कुजुर निवासी सुआर पारा बतौली की रिपोर्ट पर धारा 420, 34, भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की विधिवत गिरफ्तारी की गई और न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गई। आरोपियों के बैंक खातो में जमा राशि के लिए संबंधित बैंक से संपर्क कर फ्रिज कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
जप्ती- तीनो आरोपियों के कब्जे से 24000 नगद राशि 02 नग अपाचे मोटरसाईकल, 03 नग मोबाईल, 01 नग टैबलेट कम्प्युटर 02 नग ए.टी.एम. कार्ड।
उक्त कार्यवाही में प्र.आर. भोजराज पासवान, आर. अनुज जायसवाल, आर. अशोक यादव, जितेश साहू, मनिष सिंह, विकाश सिंह, संजीव चैबे, सुयश पैकरा शामिल रहे।
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