शेयर ब्रोकर बताकर करोड़ों की ठगी, कहता था .. तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हे पांच गुना लाभ दिलाऊंगा…, 40 करोड़ तक जा सकता है ठगी की राशि……

बिलासपुर। शहर के एक युवक ने अपने आपको शेयर ब्रोकर बताकर 35 से 40 करोड़ रुपए की ठगी की है। वह सैकड़ों लोगों से पांच गुना लाभ दिलाने का झांसा देकर पैसे लिए और दबा दिया। वह कहता था तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हे पांच गुना लाभ दिलाऊंगा। इस मामले में और लोगों के भी शामिल होने की संभावना है।

मामले का खुलासा करते हुए SP रजनेश सिंह ने बिलासागुड़ी में पत्रकारों को बताया कि उषालता कांप्लेक्स किम्स हॉस्पिटल के सामने साईं कृष्णा इन्वेस्टमेट नाम की दुकान है। विनायक कृष्णा रात्रे नाम का व्यक्ति अपने आप को शेयर मार्केट का ब्रोकर बताता था। जो लोगों से इन्वेस्ट कराने के नाम पर पैसा लेता है। वह लोगों से कहता था कि मुझे पैसे दो मैं इसे शेयर मार्केट में लगाकर तुमको पांच-पांच या 10% के हिसाब से प्रतिमाह फिक्स रिटर्न करूंगा। इसके झांसे में आकर बहुत से लोग अधिक रिटर्न के लालच में आकर इसके खाते में पैसा देते थे। वह बाकायदा इनको पैसे का रिटर्न देता था साथ ही डेली एक फर्जी हैंडल से मैनेज करता था। जिसमें डेली का रिटर्न लिखा रहता था। लोग और पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। कुछ मेडिएटर भी बने जो बाकी लोगों को अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर इनको ट्रांसफर करने लगे। इस तरह से एक चैन बन गई। अब यह इन पैसों को सर्कुलेट करता था आपको पैसा लेकर दूसरे को दूसरे का तीसरे को चौथे का पैसा रोटेड करते रहे। कुछ दिनों तक उनका कारोबार चलता रहा और चैनल बढ़ती गई। जब नेटवर्क बड़ा हुआ तो करोड़ों रुपए आने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद रिटर्न देना बंद कर दिया। सितंबर 2023 से पूरी तरह से रिटर्न करना बंद कर दिया। इसके बाद इन्वेस्टर्स में खलबली मच गई और थाने में शिकायत आने लगी। शिकायत के आधार पर पूछताछ की गई तो पता चला कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई डॉक्यूमेंट जिसमे इकरारनामा, ऑफर स्कीम, खातों के स्टेटमेंट की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इसके पास सिर्फ गुमास्ता लाइसेंस है और साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी चलता है, जो फर्जी है। इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। साथ ही जिन ब्रोकर की लाइसेंस दिखाई है उसमें आनंद रात्रे, शानू खान की लाइसेंस दिखाई पड़ता है। ठगी की कमाई से जो पैसा आ रहा था जिसे वह अपनी आलीशान और लजीज जिंदगी जीने में खर्च करता था। थाईलैंड, गोवा का ट्रैवल इन ऑफर देता था। प्रिंस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के तहत यह अपराध है। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए ठगी का अनुमान है। कुल फ्रॉड की अमाउंट अभी तक प्राप्त रसीद बुक के हिसाब से लगभग 14 करोड़ का आया है, जो इन्वेस्टमेंट के नाम से मई 2023 से अब तक लिया गया है। बाकी उसके पहले लगभग जनवरी 2021 से यह कारोबार चल रहा है मतलब कुल मामला लगभग 35 से 40 करोड़ का होगा।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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