बलरामपुर। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ही थानेदार के खिलाफ FIR दर्ज किया है। कृषि विभाग के काधिकारियों पर तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप है। थानेदार ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत के बाद भी जुर्म दर्ज नही किया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में परिवाद लगा दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सहित जुर्म दर्ज नहीं करने वाले थानेदार के खिलाफ भी अपराध दर्ज करने के आदेश दिए है।
जानकारी के मुताबिक पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। संचालक कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी रामानुजगंज जिला-बलरामपुर, तत्कालीन अविभाजित जिला अंबिकापुर को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त कर ग्राम मनोहरपुर विकास खण्ड शंकरगढ में लघुत्तम सिंचाई योजना एम.आई.टी. के तहत 31.50 हेक्टेयर रकबा के लिए तालाब निर्माण के लिए 18.46 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति 16 जून 2008 को जारी की गई थी। लेकिन अधिकारियों ने तालाब निर्माण में लीपापोती करके पूरा पैसा खा गए। आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप एक्का ने साल 2018 में कृषि विभाग द्वारा कराये गये तालाब निर्माण में करीब 10 लाख रूपये का भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया। इस पूरे मामले की शिकायत संदीप ने थाने में की थी। लेकिन पुलिस ने भ्रष्टाचार की शिकायत FIR दर्ज नही किया था। जिसके बाद संदीप ने न्यायालय में आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर परिवाद लगाया गया था। परिवाद पर सुनवाई करते हुए 12 अक्टूबर 2022 को ही कोर्ट ने अपराध दर्ज करने का आदेश दिए थे।
आदेश में कोर्ट ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आर.एच.सिंह, कृषि विकास अधिकारी बी.पी.पिल्लै, आर.के.सोनवानी सहित थाने में जुर्म दर्ज नही करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी पर भी अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट के इस आदेश के करीब 17 महीने बाद भी पुलिस ने एफआईआर करना जरूरी नही समझा। जब इस मामले की जानकारी एसपी लाल उमेंद सिंह के संज्ञान में आया तब उन्होने जवाबदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। एसपी के निर्देश के बाद अब शंकरगढ़ थाने में एम.के.राठौर तात्कालीन सर्वेयर शंकरगढ, आरके सोनवानी तत्कालीन कृषि विकास अधिकारी शंकरगढ, बीपी पिल्लै तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधीकारी रामानुजगंज, सीएन सिंह, संयुक्त संचालक कृषि सरगुजा संभाग एवं तात्कालीन थाना प्रभारी शंकरगढ के खिलाफ धारा 409, 417, 419, 467, 468, 120बी व 34 अंतर्गत के तहत अपराध दर्ज किया है।
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