कोरिया। अंधविश्वास के चक्कर में बुआ-फूफा ने मिलकर अपने भतीजे की हत्या कर दी है। आरोपी शव को कुआँ में फेकना चाह रहे थे लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर घर के अन्दर छुप गए।
मिली जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल 2024 की सुबह 08 बजे पटना थाने को सूचना मिली की सानू पनिका उर्फ़ धनेश्वर पिता रामचंद्र उम्र 21 वर्ष निवासी खोड, पंडोपारा जिला कोरिया अपनी बुआ के घर के बाहर कुआँ के पास मरा हुआ पड़ा है। थाना पटना एवं साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने युवक की हत्या किए जाने की पुष्टि की। इसके बाद एसपी कोरिया ने केस को प्राथमिकता में लेकर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद विशेष टीम गठित कर थाना पटना में धारा 302, 201 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी निरंतर की जा रही थी। पुलिस मृत युवक के परिवार के सभी सदस्यों से बारी-बारी से पूछताछ कर रही थी और सायबर सेल की टीम निरंतर टेक्नोलॉजीकल इनपुट के विश्लेषण के माध्यम से जाँच में जुटी हुई थी। एक सप्ताह की अथक मेहनत के बाद केस का खुलासा हो पाया। प्रारम्भ में मृतक की बुआ अमरावती देवी एवं फूफा बजरंग पनिका पुलिस को काफी उलझाने का प्रयास किया तो पुलिस को शंका हुई। इसके बाद पुलिस ने बार-बार घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद दोनों आरोपी अपनी ही बनायी गयी झूठी कहानी मे उलझ गए और पुलिस घटना की वास्तविकता बताने को विवश हो गए। पूछताछ में पता चला कि मृतक सानू पनिका उर्फ़ धनेश्वर चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने रिश्ते की बुआ अमरावती के घर पर ही रात्रि विश्राम करता था। अमरावती एवं बजरंग नवरात्रि जवारा पूजा पाठ का 12 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। अमरावती अपने अंधविश्वास के चक्कर में कि पूजा पाठ पूर्ण नहीं हुआ है, जादू टोना करके अपने ही मुँहबोले भतीजे का बाल काटकर आहुति देना चाह रही थी। घटना की रात जब सानू छत पर सो रहा था उसी दौरान अमरावती ने सानू का बाल काटने की कोशिश की तो उसका नींद खुल गया और विरोध किया, तो अमरावती का पति आरोपी बजरंग गमछा से सानू का गला दबाने लगा और अमरावती सब्बल से वार कर दी। जिससे सानू की मृत्यु हो गई। आरोपियों ने बताया कि इसके बाद दोनो मिलकर मृतक को गमछा की सहायता से घसीटकर शव को कुआँ में फेकना चाह रहे थे। लेकिन शव को लेकर कुआँ के पास पहुँचे ही थे की किसी के आने आहट सुनकर लाश को वही छोड़कर घर के अन्दर चल दिए। आरोपीगण द्वारा हत्या प्रमाणित पाए जाने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
नाम आरोपीगण :-
01. अमरावती पति बजरंग पनिका उम्र 38 वर्ष
02. बजरंग पनिका पिता फूलसाय उम्र 55 वर्ष
निवासी खोड, पंडोपारा थाना
पटना जिला कोरिया
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