बिलासपुर। निर्माण कार्य के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने न केवल याचिका खारिज कर दी है बल्कि याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना कर दिया है। यह जुर्माना कोर्ट का समय खराब करने पर लगाया गया है।कोर्ट ने कहा है कि सांस्कृतिक भवन निर्माण के खिलाफ आधारहीन याचिका पेश की गई है। कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।
चाम्पा नगर पालिका द्वारा शहर के बीच में स्थित राम बांधा तालाब को पाटकर सांस्कृतिक केंद्र भवन का निर्माण करने जा रहा है। इस निर्माण का विरोध करते हुए चांपा निवासी मुकेश तिवारी नगर पालिका के खिलाफ याचिका पेश की थी। याचिका में कहा गया था कि लगभग 95 एकड़ क्षेत्रफल के इस रामबांधा तालाब से लोगो का निस्तार हो रहा है। इसे पाट कर भवन निर्माण किया जा रहा है। याचिका में कलेक्टर जांजगीर चाम्पा व सीएमओ नगर पालिका चाम्पा व शासन को पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। शासन की ओर से जवाब पेश कर बताया गया कि राजस्व रिकार्ड में निस्तारी तालाब दर्ज है। 1998 में कलेक्टर ने तालाब के खाली पड़े हिस्से का मद परिवर्तन कर लीज पर बस स्टेंड, अन्य शासकीय भवन निर्माण के लिए आबंटित किया है। यहाँ बस स्टैंड एवं अन्य कार्यालयों का निर्माण किया जा चुका है और वहां कार्यालय चल रहा है। नगर पालिका को नागरिकों के लिए संस्कृति केंद्र भवन निर्माण के लिए लीज पर दिया गया है। 2013 से चल रहे इस मामले को कोर्ट ने आधारहीन व अदालत का समय बर्बाद करने वाला पाया है। कोर्ट टिप्पणी करते हुए कहा ऐसे मामले न्यायालय का और प्रशासन का समय बर्बाद करते हैं। विकास कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। पूरे सिस्टम में अदालतें संस्थागत दृष्टिकोण अपनाती हैं। इसका मतलब अराजकता और अनुशासनहीनता तक नहीं पहुंचा जा सकता है। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए कास्ट लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 45 दिवस के अंदर जुर्माना राशि सीएमओ नगर पालिक को देने का निर्देश दिया है।
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