बिलासपुर। कलेक्टर रहते हुए दो IAS ने हाईकोर्ट की अवमानना की है। यही कारण है कि कोर्ट ने चार लोगों को 21 अगस्त को तलब किया है। अधिकारियों ने बिना अधिग्रहण किए किसान की जमीन से सड़क निकाल दिया। हाईकोर्ट ने किसान को मुआवजा देने के लिए कहा था लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ।
जांजगीर केरा रोड निवासी कमलेश सिंह की ग्राम कोसा में खसरा नंबर 108/1 में जमीन है। इस जमीन में बिना भूमि अधिग्रहण किये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्णमा कर दिया गया। किसान ने कलेक्टर के सामने आवेदन प्रस्तुत कर विधिवत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कर मुआवजा दिए जाने की मांग की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका पेश किया तो जस्टिस गौतम भादुड़ी ने 2021 में कलेक्टर जांजगीर को 6 माह के अंदर मुआवजा देने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगा दिया। कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। लेकिन कोर्ट अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और जांजगीर चाम्पा के पूर्व कलेक्टर यशवंत कुमार, जितेंद्र शुक्ला, भू अर्जन अधिकारी करुण डहरिया व कार्यपालन अभियंता आर के चंद्रा के विरुद्ध अवमानना का चार्ज फ्रेम कर दिया और जवाब देने 21 अगस्त को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए है।
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