इंस्पेक्टर को दो साल की सजा, 8 हजार रुपए का अर्थदंड, गर्ल्स हाॅस्टल में घुसकर किया था मारपीट

रायपुर। गर्ल्स हाॅस्टल में घुसकर लड़कियों और संचालिका के साथ छेड़ छाड़ करने वाले इंस्पेक्टर के कोर्ट ने दो साल सजा दी है। एट्रोसिटी के स्पेशल जज पंकज कुमार सिंन्हा ने 8 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

गर्ल्स हाॅस्टल में नशे की हालत में घुसकर संचालिका और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 8 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला एट्रोसिटी के स्पेशल जज पंकज कुमार सिंन्हा ने सुनाया है।
मिली जानकारी के अनुसार मामला 24 मार्च 2023 को देवेंद्र नगर सेक्टर-3 स्थित गर्ल्स हॉस्टल का है। 24 मार्च 2023 को तत्कालीन ट्रैफिक टीआई राकेश चौबे हॉस्टल के अंदर जबरदस्ती घुस गए और संचालिका के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। शिकायत में बताया गया कि इंस्पेक्टर ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। मना करने पर इंस्पेक्टर ने शराब के नशे में महिला की पिटाई कर दी। इंस्पेक्टर राकेश चौबे की ये पूरी हरकत हॉस्टल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। 25 मार्च को ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर का आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में बदसलूकी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें रायपुर के यातायात विभाग के इंस्पेक्टर राकेश चौबे ने शराब के नशे में हॉस्टल में घुसकर महिला के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे है। वीडियो वायरल होते ही इस मामले की शिकायत रायपुर के SSP और IG के पास पहुंची। जिसके बाद एसएसपी ने इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया था। फिर हॉस्टल संचालिका के रिपोर्ट पर जुर्म दर्ज किया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था।इस मामले में आज एट्रोसिटी के स्पेशल जज पंकज कुमार सिंन्हा ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे को कोर्ट ने दो साल की सजा और 8 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

Author Profile

नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *