बिलासपुर। ACB की टिम ने एक बार फिर से रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एक मामले में किसान से पांच हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़ा है। इसी तरह दो दिन पहले RES के SDO को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। SDO ने सरपंच से नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के काम का लंबित भुगतान के लिए 30 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी।
मिली जानकारी के अनुसार ACB की बिलासपुर टिम ने को रायगढ़ जिले के एक रिश्वतखोर पटवारी को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 30 जुलाई को ग्राम छाल तहसील छाल जिला रायगढ़ निवासी जगलाल चावले ने एसीबी के बिलासपुर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके परिवार के द्वारा ग्राम छाल स्थित कृषि योग्य शासकीय भूमि खसरा नंबर 133 के एक हिस्से में काफी समय से खेती की जा रही है। उस जमीन पर चावले परिवार काबिज भी हैं। काबिज भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र बनाने के लिए हल्का पटवारी छाल हरिशंकर राठिया रिश्वत के रूप में 35000 रुपए मांग रहे है। वह पटवारी को रिश्वत न देकर उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है। इधर एसीबी की टीम ने घूसखोर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान तैयार किया और शिकायत की सत्यापन कर रिश्वत में मांगी गई रकम में से 5000 रुपए को शिकायतकर्ता ने आरोपी को दे भी दिया। इस बीच मोलभाव करने पर पटवारी ने 20000 रुपए और लेने की हामी भरी। ईसके बाद ACB ने 20000 रुपए लेते हुए पटवारी को कार्यालय छाल में रंगे हाथों पकड़ लिया।
दूसरा मामला दो दिन मुरानी है। इसमें जगन्नाथ वर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत मोहगांव, गंडई, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ने एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर के कार्यालय में शिकायत की थी कि उनके पंचायत को नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी के तहत् गौठान में लघु वनोपज, बिल्डिंग, कचरा शेड बिल्डिंग, कुटकुट शेड एवं महिला शेड निर्माण कार्य के बिल भुगतान के लिए सौरभ ताम्रकार, उप अभियंता, उप संभाग खैरागढ़ प्रभारी एसडीओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। बिल भुगतान के बदले में SDO ने प्रार्थी से 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पर सही पाये जाने से 05.08.2024 को SDO को ट्रेप किया गया। प्रार्थी को सौरभ ताम्रकार, प्रभारी एसडीओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग छुईखदान के कार्यालय में भेजा गया, जहां 30000 रु० रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी सौरभ ताम्रकार को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है।
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