लापरवाह वाहन चालकों से वसूले 17.44 लाख, अब 116 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की तैयारी

बलौदा बाजार। प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एक महीने के अंदर बलौदा बाजार जिले की यातायात पुलिस ने 17लाख 44 हजार 700 रुपए का चलान वसूला है। अब 116 वाहन चालकों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें से 11 मामलों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजा जा चुका है।

दरअसल छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत के आंकड़े चौकाने वाले हैं। इसमें अकेले बलौदा बाजार जिले में जुलाई 2024 तक 271 हादसे में 178 लोगों की मौत हुई है जबकि 262 लोग घायल हुए हैं। इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए इंटरसेप्टर वाहन जिला पुलिस मुख्यालय को दी गई है। जिससे वाहन के स्पीड और डिटेल्स पर नज़र रखी जा रही है। बलौदा बाजार जिले को 13 जुलाई 2024 को इंटरसेप्टर वाहन मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले की पुलिस को ई-चालान की सुविधा भी उपलब्ध करा दिया है। पिछले एक माह में यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्यवाही पर नजर डालें तो यह आंकड़ा भी चौकाने वाला है। जिले में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 63 प्रकरण 31 जुलाई तक दर्ज किए गए है। जबकि 5 अगस्त तक 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसी तरह खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने वाले 37 मामले और ओवरलोड के 16 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। तीन सवारी मोटरसाइकिल पर 950 कार्यवाही की गई है और बिना नंबर वाले 339 वाहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 27 ऐसे वाहनों पर कार्यवाही की गई है जिन्हें नाबालिक चला रहे थे। इसके अलावा सड़क किनारे, नो पार्किंग में और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले 65 वाहनों मालिकों पर ई चालान के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है।

00 गलती ड्राइवरों की, सजा मालिकों को

नो-पार्किंग में ड्राइवरों द्वारा वाहन खड़ा करने पर यातायात पुलिस ने वाहनों का फोटो खींचकर परिवहन कार्यालय के माध्यम से उसके वास्तविक मालिक का नाम, निवास, पता और मोबाइल नंबर पर ई-चालान सीधा उनके निवास अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज रही है। संबंधित वाहन मालिक ई-चालान के माध्यम से समन शुल्क किसी भी स्थान से या ऑनलाइन जमा कर सकते है। ई-चालान में उल्लेखित समन शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक, चालक के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई के साथ ही सस्पेक्टेड लिस्ट की श्रेणी में भी डाल दी जाएगी।

00 ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द

यातायात डीएसपी अमृत कुजूर ने बताया कि शराब पीकर, खतरनाक ढंग से और ओवरलोड वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निररत करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें से 11 प्रकरण लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय को भेज दिया गया है। वहीं 105 मामले अभी भी पेंडिंग है। जिनको जल्द ही आरटीओ कार्यालय भेज कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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