बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर तखतपुर तहसील के ग्राम नगोई में नाले की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए भवन और बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चला दिया गया है। राइस मिलर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
नागोई में प्राकृतिक नाले को पाटकर राइस मिलर ने भवन निर्माण और बाउंड्री वॉल का निर्माण एक लिया था। इस अवैध कब्जे से नाले का प्राकृतिक बहाव बाधित हो रहा था। अवैध कब्जा हटा दिए जाने से प्राकृतिक जल बहाव पूर्व की तरह बहाल हो गई है। एसडीएम तखतपुर डॉ. ज्योति पटेल ने बताया कि ग्राम नगोई तहसील तखतपुर में लता अग्रवाल पति पंकज अग्रवाल ने ग्राम में प्राकृतिक जल बहाव व नाले को पाटकर बाउंड्रीवाल व कमरे का निर्माण कर राईस मिल विकसित किया जा रहा था। शिकायत के बाद तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए थे। तहसीलदार तखतपुर सोनू अग्रवाल ने बेदखली आदेश जारी किया गया तथा 7 अगस्त को मौके पर उपस्थित होकर जेसीबी से निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। लता अग्रवाल ने अपनी भूमि से लगी लगभग 1 एकड़ भूमि पर मुरुम पाट दी गई थी। इसमें लगभग 50 लाख की लागत भूमि स्वामी को आई थी। पाटी गई मुरूम को हाइवा व जेसीबी की मदद से हटाकर प्राकृतिक पानी के बहाव को पुनः पूर्व स्वरूप में लाया गया। लता अग्रवाल पर उक्त कृत्य के लिए 10000/- शास्ति भी अधिरोपित की गई।
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